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डॉक्टर कफील खान के खिलाफ यूपी पुलिस ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) के तहत मामला दर्ज किया है. इसे लेकर अब कफील खान के परिवार ने सवाल उठाया है. कफील खान के परिवार का आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राजनीति से प्रेरित होकर ये कार्रवाई की है.
गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के निलंबित प्रवक्ता डॉक्टर कफील खान पर आरोप है कि उन्होंने 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चल रहे विरोध प्रदर्शन में भड़काऊ बयान दिया था.
उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (यूपी एसटीएफ) ने कफील खान को 29 जनवरी को मुंबई से गिरफ्तार किया था. जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
कफिल खान के भाई अदील ने क्विंट से बात करते हुए कहा,
बता दें कि कफील खान को 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में सस्पेंड कर दिया गया था. जिसके बाद उन्हें 8 महीने से ज्यादा जेल में भी रहना पड़ा था. हालांकि उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत कोर्ट में नहीं दिया गया. कफील खान के भाई ने आरोप लगाया है कि साल 2019 में भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बहुत से बच्चों की मौत हुई है, और कफील खान ने इस बात को लेकर कुछ न्यूज चैनल को इंटरव्यू भी दिया था. जिस वजह से सरकार उनसे और नाराज हो गई.
फिलहाल डॉक्टर कफील खान मथुरा जेल में बंद हैं. लेकिन कफील खान जेल से रिहा होते इससे पहले ही शुक्रवार को एनएससए (रासुका) के तहत कार्रवाई की गई. एनएसए के तहत जो मामला दर्ज हुआ है उसमें डॉक्टर कफील पर एएमयू के छात्रों पर धार्मिक भावनाओं को भड़काना, दूसरे समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाना का आरोप है.
डॉक्टर कफील के खिलाफ 13 दिसंबर को अलीगढ़ के सिविल लाइंस पुलिस थाने में IPC की धारा 153-ए (धर्म, भाषा, नस्ल के आधार पर लोगों में नफरत फैलाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था. एफआईआर के मुताबिक, डॉक्टर कफील ने अपने भाषण में कहा था,
कफील खान के परिवार ने अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) लगाए जाने के खिलाफ इलाहाबाद कोर्ट जाने का फैसला किया है.
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