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शाम का वक्त. एक युवक पर कई लोग हमला कर रहे हैं. युवक के शरीर से खून बह रहा है , उसके कपड़े फट गए हैं लेकिन ग्रुप में मौजूद हमलावर लात-घूसों से पीटे जा रहे हैं. तभी एक हमलावर उस युवक के बालों को पकड़कर उसके मुंह पर पेशाब करने लगता है. साथ में पैरों से कुचलती भीड़ में से एक चीखता है, "तू बोलेगा? यहीं काट के फेंक देंगे #%&.."
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में यह सब नजर आ रहा है. यूपी के सोनभद्र में 22 साल के आदिवासी युवक को दबंगों ने बुरी तरह पीटा और उसपर पेशाब भी की. इसके बाद वीडियो बनाकर वायरल भी किया. पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है. अन्य 4 आरोपियों को पकड़ने के लिए 2 टीमें लगाई हैं.
सोनभद्र के शक्तिनगर में अनुसूचित जनजाति समुदाय के कमल खरवार* (पहचान छिपाने के लिए नाम बदला गया है) रहते हैं. उनके साथ ये वारदात हुई.
परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के अनुसार, कमल उस दिन अपने एक दोस्त को T-C-A कालोनी छोड़ने गया था. तभी मुख्य आरोपी अंकित भारती ने बैरियर नंबर 1 के पास रेलवे पुलिया के सामने कार लगा दी. दूसरे आरोपी ने पिस्टल दिखाकर कमल को रोका जबकि एक अन्य आरोपी उसे रॉड से मारने लगा. इसके अलावा 4-5 लड़के और आए जिन्होंने उसपर चाकू से भी हमला किया. आखिर में वे कमल को मरा समझकर वहां से भाग गए.
पीड़ित के भाई ने क्विंट हिंदी से बात करते हुए बताया कि इससे पहले भी अंकित भारती और उसके गैंग ने कमल पर हमला किया था. उस समय कमल के गर्दन पर चाकू से हमला किया गया था और गर्दन पर चाकू से वार के निशान अब भी हैं. भाई का आरोप है कि पुलिस ने तब कोई एक्शन नहीं लिया.
कमल के परिवार की तरफ से दी गई तहरीर में बताया गया है कि अंकित भारती पर इससे पहले भी 2022 और 2023 में कम से कम 4 एफआईआर दर्ज की गई थीं.
अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने बताया कि 26 सिंतबर की शाम करीब सात बजे बैरियर नंबर 1 के पास पीड़ित कमल खरवार को मुख्य आरोपी अंकित भारती समेत अन्य सात-आठ युवकों ने घेर लिया और उसे मारा पीटा. इसके बाद पीड़ित के ऊपर पेशाब भी किया गया जबकि अन्य युवक खड़े होकर इसका वीडियो बनाते रहे.
क्विंट से बातचीत में के पिपरी सर्कल ऑफिसर अमित कुमार ने बताया कि पीड़ित पर भी 2-3 मामले पहले से दर्ज हैं और वो मुख्य आरोपी अंकित भारती के साथ कई मौकों पर मिलकर काम करता था. हालांकि कमल के भाई ने इस बात से इंकार किया है.
पीड़ित के भाई की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई जिसमें निम्न धाराओं के आधार पर 5 नामजद आरोपी बनाए गए:
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 191(2): साधारण दंगे के अपराध की सजा
BNS की धारा 191(3): किसी गैर-कानूनी सभा में घातक हथियार के साथ हिंसा
BNS की धारा 190: गैरकानूनी सभाओं से जुड़े अपराधों से संबंधित
BNS की धारा 115(2): स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के अपराध के लिए सजा
BNS की धारा 352: लोकशांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना
BNS की धारा 351(2): आपराधिक धमकी की सजा
BNS की धारा 109: हत्या करने का प्रयास करने का अपराध
BNS की धारा 117 (2): गंभीर चोट पहुंचाने के अपराध की सजा
BNS की धारा 133: अपमान करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
7 सीएलए एक्ट: रोजगार या बिजनेस के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर व्यक्ति को मोलेस्ट करना
पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी अंकित भारती को हिरासत में ले लिया है जबकि बाकि के चार आरोपियों- श्रवण कुमार, प्रीतम, निखिल कुमार और रवि रावण की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं.
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