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कानपुर: पिता का आरोप- 'एयरबैग ना खुलने से बेटा मरा', महिंद्रा- एयरबैग में कोई खराबी नहीं थी

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बयान दिया है कि इस पूरे मामले में हमने जांच की है और एयरबैग में कोई खराबी नहीं थी.

विवेक मिश्रा
भारत
Published:
<div class="paragraphs"><p>एक्सीडेंट के बाद गाड़ी की हालत</p></div>
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एक्सीडेंट के बाद गाड़ी की हालत

(फोटो- एक्सेस बाई क्विंट हिंदी)

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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कानपुर (Kanpur) में रहने वाले एक व्यक्ति ने महिंद्रा (Mahindra) कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा समेत 13 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है. पीड़ित ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने बिना एयरबैग लगी हुई गाड़ी बेच दी, जिससे उनके बेटे की मौत हो गई.

हालांकि गाड़ी बेचने वाली एजेंसी ने गाड़ी में एयरबैग ना होने के आरोपों को नकारते हुए कहा है कि जिस एंगल से गाड़ी टकराई उस एंगल पर अमूमन एयरबैग कम ही खुलते हैं.

मृतक अपूर्व मिश्रा

कानपुर के जूही निवासी राजेश मिश्रा ने थाने में लिखाई गई एफआईआर में आरोप लगाया कि साल 2020 में जरीब चौकी स्थित श्री तिरूपति आटो एजेंसी से 17 लाख रुपये की स्कार्पियो कार खरीदी थी. 14 जनवरी 2022 को उनका बेटा अपूर्व मिश्रा अपने दोस्तों के साथ लखनऊ से कानपुर आ रहा था. घने कोहरे के कारण उसकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा कर पलट गई, जिसमें अपूर्व की मौके पर मौत हो गई.

(एफआईआर की कॉपी)

(UP Police)

उन्होंने बताया कि घटना के बाद वह एजेंसी जाकर लोगों को इस बारे में अवगत कराया और बताया कि सीट बेल्ट लगाने के बावजूद कार के एयरबैग नहीं खुले जिस कारण उनके बेटे की मौत हो गई. इसके बाद उनकी एजेंसी के मैनेजर ने राजेश की बात कंपनी के निदेशकों से कराई.

राजेश मिश्रा ने 23 सितंबर को यह एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरपर्सन आनंद महिंद्रा के साथ 13 अन्य नाम शामिल है. इन नामों में कानपुर में स्टोर मैनेजर के साथ ही मुंबई मुख्यालय के लोगों के नाम शामिल है.

इन सभी के खिलाफ IPC की धारा 420, 287, 304-A, 504, 506 और 120-B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. शिकायत में लिखा गया है कि प्रार्थी के बेटे ने सीट बेल्ट भी लगा रखी थी, जो पुलिस रिपोर्ट में साफ हो गया है. कोहरे के कारण डिवाइडर से टकराने की वजह से गाड़ी पलटी लेकिन एयरबैग्स नहीं खुले.

राजेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि बातचीत के दौरान एजेंसी के मैनजर व स्टाफ ने उनसे अभद्रता की. राजेश ने आरोप लगाया कि उन्होंने कार की टेक्निकल जांच कराई, जिसमें उन्हें कार में एयरबैग न होने की जानकारी मिली.

एजेंसी ने क्या कहा?

क्विंट हिंदी से बातचीत में नाम न छपने की शर्त पर श्री तिरुपति ऑटो के एक वरिष्ठ कर्मचारी ने बताया, "यह तो संभव ही नहीं है कि गाड़ी में एयरबैग ना हो, टेक्निकल रिपोर्ट यह कहती है कि जिस एंगल से गाड़ी लड़ी है उस एंगल से लड़ने से एयरबैग खुलते ही नहीं है. पुलिस जांच में यह सब चीजे वेरिफाई हुई है."

उन्होंने आगे कहा कि, "राजेश मिश्रा को एक्सप्लेन किया गया था, महिंद्रा टेक्निकल रिपोर्ट देगी, हम इस दुःख में उनके साथ है, उनके बेटे की जान गई है उनका दुःख स्वभाविक है."

महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है. कंपनी की तरफ से क्विंट हिंदी को भेजे गए मेल में बताया गया है कि...

"23 सितंबर, 2023 को को जिस संबंध में FIR दर्ज की गई है, वह मामला 18 महीने से अधिक पुराना है, और उक्त घटना जनवरी 2022 में हुई थी. आरोप था कि गाड़ी में एयरबैग नहीं थे. इसलिए हम स्पष्ट रूप से पुन: पुष्टि करना चाहेंगे कि 2020 में निर्मित स्कॉर्पियो S9 वैरिएंट में एयरबैग थे. हमने जांच की है और एयरबैग में कोई खराबी नहीं थी. हमारी टीमों द्वारा अक्टूबर 2022 में एक विस्तृत तकनीकी जांच पूरी की गई."

मेल में आगे बताया गया है कि मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है और हम आगे की किसी भी आवश्यक जांच के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम परिवार के प्रति पूरी सहानुभूति रखते हैं और उनके दुख में उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं.

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