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UP: तीन तलाक की शिकायत करने पर 5 साल के बेटे के सामने जिंदा जलाया

कानून बनने के बाद यूपी में तीन तलाक के मामले बढ़े

क्विंट हिंदी
भारत
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एक बार में तीन तलाक देने पर पति को तीन साल की सजा हो सकती है
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एक बार में तीन तलाक देने पर पति को तीन साल की सजा हो सकती है
(फोटो: द क्विंट)

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उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में एक शख्स ने 22 साल की अपनी पत्नी को उसके पांच साल के बेटे के सामने जिंदा जला दिया. उस महिला की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने ट्रिपल तलाक काननू के तहत अपने पति के खिलाफ शिकायत की थी. ये घटना 16 अगस्त की है.

मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 इसी साल 25 जुलाई को लोकसभा से पास हुआ है. उसके बाद पांच दिन तक बहस के बाद राज्यसभा से पारित हुआ.

1 अगस्त को लागू हुए इस कानून के अनुसार, तीन तलाक देने पर पति को तीन साल की सजा हो सकती है. तब से राज्य भर में कानून का उल्लंघन कर तीन तलाक के तीन दर्जन से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. 

क्या है पूरा मामला?

पीड़िता के पिता ने दावा किया है कि उनकी बेटी को 6 अगस्त को उसके पति नफीस ने फोन पर 'ट्रिपल तलाक' दे दिया था. वो मुंबई में काम करता है. पीड़िता उसी दिन पुलिस में शिकायत दर्ज करने गई. वहां से उसे वापस भेज दिया गया और उससे अपने पति के मुंबई से लौटने का इंतजार करने को कहा.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दंपति को पुलिस ने पिछले हफ्ते पुलिस स्टेशन बुलाया था, लेकिन नफीस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने दोनों को साथ रहने के लिए कहा. फिर अगले दिन पीड़िता और नफीस के बीच काफी गरमागरमी हो गई. बात इतनी बढ़ गई कि नफीस और उसके घरवालों ने पीड़िता को पीटा और केरोसिन डालकर उसे आग लगा दी. पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की पांच साल की नाबालिग बेटी के सामने ये पूरी घटना घटित हुई.

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कानून बनने के बाद यूपी में तीन तलाक के मामले बढ़े

तीन तलाक को अपराध माना गया है लेकिन इसके बावजूद कानून लागू होने से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में तीन तलाक के मामलों में कमी नहीं आई है. हालिया हफ्तों में राज्य में ऐसे मामलों में तेजी आई है.

  • शामली जिले की एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने इस महीने की शुरुआत में उसे फोन पर तीन तलाक दिया था. पीड़िता ने कहा, "मेरे पति ने मुझे फोन पर तीन तलाक दिया. मेरे पास यह साबित करने के लिए उसकी कॉल रिकॉडिंग है. मुझे न्याय चाहिए. अगर मुझे न्याय नहीं दिया गया तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी."
  • एक दूसरी घटना में एक महिला ने दावा किया है कि उसके पति ने इस महीने की शुरुआत में एटा में सीजेएम अदालत के परिसर के अंदर तीन तलाक दिया था. दंपति एक मामले को लेकर अदालत में आए थे.
  • इसी तरह हापुड़ जिले में भी एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने उसकी दहेज की मांगों को पूरा करने में असमर्थ होने पर उसे तीन तलाक दे दिया.

नाम न छापने की शर्त पर एक पुलिस अधिकारी ने न्यूज एजेंसी IANS को बताया, "तीन तलाक के मामलों में तेजी आई है, जो आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि इस मामले को लेकर पहले से ही कानून लागू है. हमें इसके पीछे कोई खास कारण नहीं दिख रहा, सिवाय इसके कि इस समुदाय के पुरुष प्रतिशोधवश ऐसा कर रहे हैं."

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