Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019India Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019CJI सेक्सुअल हैरेसमेंट केस: क्लीन चिट पर फूटा महिलाओं का गुस्सा

CJI सेक्सुअल हैरेसमेंट केस: क्लीन चिट पर फूटा महिलाओं का गुस्सा

CJI को यौन उत्पीड़न मामले में मिली क्लीन चिट का विरोध शुरू हो चुका है

क्‍व‍िंट हिंदी
भारत
Updated:
सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में CJI को क्लीन चिट का विरोध 
i
सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में CJI को क्लीन चिट का विरोध 
फोटो : द क्विंट 

advertisement

सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को क्लीन चिट देने के प्रोसेस के खिलाफ महिला वकील और सामाजिक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं.जस्टिस एस.ए.बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन जजों की कमेटी ने CJI के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को खारिज कर दिया था.

महिला वकील और आंदोलनकारी चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच के लिए अपनाई गई प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं. इसके विरोध में मंगलवार को कुछ महिला वकील, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं और नारे लगाने लगीं. पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है. इन लोगों को मंदिर मार्ग थाना ले जाया गया. पुलिस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर धारा 144 लागू है. प्रदर्शनकारी यहां विरोध नहीं कर सकते. पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को जंतर-मंतर पर जाकर प्रदर्शन के लिए कहा लेकिन वे नहीं मानीं. हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया.

महिला वकीलों की नारेबाजी और प्रदर्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर धारा 144 लागू फोटो : द क्विंट 
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

इकतरफा सुनवाई में हुआ फैसला

सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस की एक नोटिस में कहा गया है कि जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी. समिति में दो महिजा जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी भी शामिल थीं.

कमेटी ने एकपक्षीय रिपोर्ट दी क्योंकि इस महिला ने 3 दिन जांच कार्यवाही में शामिल होने के बाद 30 अप्रैल को इससे अलग होने का फैसला कर लिया था. महिला ने इसके साथ ही एक प्रेस रिलीज जारी करके समिति के माहौल को बहुत ही भयभीत करने वाला बताया था और अपना वकील ले जाने की अनुमति नहीं दिए जाने समेत कुछ आपत्तियां भी उठाई थीं.

महिला ने कहा, घोर अन्याय हुआ

क्लीन चिट दिए जाने पर शिकायतकर्ता महिला ने नाराजगी जताई है. महिला ने कहा है कि जांच समिति के फैसले से वह बेहद निराश है. महिला ने जांच समिति पर उसके साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है.

शिकायतकर्ता महिला ने प्रेस नोट जारी कर पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है. महिला ने कहा है कि तमाम तथ्यों और सबूतों को पेश करने के बावजूद जांच समिति ने आरोपों को निराधार करार दे दिया. महिला का कहना है कि उसके साथ घोर अन्याय हुआ है.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

Published: 07 May 2019,12:34 PM IST

Read More
ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT