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शनिवार को ही रिजर्व बैंक ने बैंक अकाउंटस को आधार कार्ड से जोड़ना मेंडेटरी बताया था. रिजर्व बैंक ने कहा था बैंक अकाउंट और आधार की लिंकिंग प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग कानून के तहत जरूरी है.
लेकिन आरबीआई के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई है. फीमेल एक्टिविस्ट कल्याणी मेनन सेन की ओर से दायर की गई रिट में आरबीआई के फैसले के अलावा, टेलीकम्यूनिकेशन डिपार्टमेंट के उस सर्कुलर को भी चुनौती दी गई है, जिसमें मोबाइल नंबरों को आधार से जोड़ना मेंडेटरी किया गया है.
सेन के मुताबिक, इन दोनों फैसलों से राइट टू प्राइवेसी का हनन होता है. अगस्त में ही सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार करार दिया था. आधार योजना को राइट टू प्राइवेसी के आधार पर चुनौती दी गई थी.
सरकार ने बैंक खातों के लिए 12 अंकों के बॉयोमीट्रिक पहचान संख्या (आधार) को जोड़ना अनिवार्य कर दिया है और इसके लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर 2017 तय की गई है. मामले पर टिप्पणी करते हुए शनिवार को आरबीआई ने कहा था,
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