ऐसे समय में जब ग्राहक अपने सभी बैंक खातों को आधार से जोड़ने के लिए भागदौड़ में जुटे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने साफ किया है कि बैंक खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य है.
बैंक ने साथ ही कहा कि उसने इस बारे में कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं, बल्कि ये भारत सरकार का फैसला है.
रिजर्व बैंक ने एक ट्वीट करते हुए बताया, 'मीडिया के एक धड़े में कुछ न्यूज रिपोर्ट्स आईं, जिसमें एक आरटीआई जवाब के हवाले से बताया गया कि आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना अनिवार्य नहीं है.’
बैंक ने साफ किया कि लागू मामलों में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॅान्ड्रिंग (मेंटनेंस ऑफ रिकार्डस) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 के तहत आधार नंबर को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य है.
मनीलाइफ इंडिया की ओर से दायर सूचना के अधिकार (आरटीआई) आवेदन में 18 अक्टूबर को आरबीआई ने अपनी स्थिति साफ करते हुए कहा,
जून 2017 में जारी किए गए ऐंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियम वैधानिक रूप से मानने होंगे. ये वैधानिक नियम है और बैंकों को इस संबंध में आगे किसी निर्देश का इंतजार किए बिना इसे लागू करना है.आरबीआई
सरकार ने बैंक खातों के लिए 12 अंकों के बॉयोमीट्रिक पहचान संख्या (आधार) को जोड़ना अनिवार्य कर दिया है और इसके लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर 2017 तय की गई है.
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