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झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 100 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को किसी तरह के बिल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। राज्य मंत्रिपरिषद की ओर से लिए गए निर्णय के बाद ऊर्जा विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। इस योजना से लगभग 32 लाख ग्रामीण उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।
झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की जीएम रेवेन्यू अंजना दास ने बताया कि विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार सौ यूनिट तक की बिजली बिल्कुल मुफ्त रहेगी, जबकि उपभोक्ताओं को 101-200 तक यूनिट खपत करने पर 3.50 रुपये की दर से बिजली बिल भुगतान करना होगा। इस स्लैब में उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 2.75 रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी। 201-400 यूनिट के उपभोग पर 4.20 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल भेजा जायेगा। इन स्लैब तक के उपभोक्ताओं को बिल पर सब्सिडी भी दी जायेगी। 401 से अधिक यूनिट उठने पर 6.25 रुपये की दर से बिजली बिल का भुगतान करना होगा और कोई सब्सिडी देय नहीं होगी। इस व्यवस्था से कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिलेगी। उन्हें छह रुपए प्रति यूनिट की दर से बिल का भुगतान करना होगा। जानकारी हो कि निगम के अंतर्गत लगभग 49 लाख उपभोक्ता हैं। 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 400 यूनिट तक सब्सिडी के मद में राज्य सरकार झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को हर महीने करीब तीस करोड़ रुपये अनुदान देगी।
गौरतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के ढाई साल पूरे होने के बाद यह चुनावी वादा लागू कर दिया गया है।
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