Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार

हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार

ओम प्रकाश चौटाला भी सुनवाई को दौरान कोर्ट रूम में मौजूद थे. सजा पर 26 मई को बहस होगी.

क्विंट हिंदी
न्यूज
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<div class="paragraphs"><p>ओम प्रकाश चौटाला</p></div>
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ओम प्रकाश चौटाला

(फाइल फोटो: IANS)

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हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दे दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान ओम प्रकाश चौटाला भी कोर्ट रूम में मौजूद थे. कोर्ट की ओर से ओपी चौटाला की सजा पर फैसला 26 मई को सुनाया जाएगा.

बता दें, CBI ने 26 मार्च, 2010 को पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की थी. इसमें बताया गया था कि चौटाला ने 1993 से 2006 के बीच आय से कहीं ज्यादा संपत्ति जुटाई है. दैनिक भास्कर की जानकारी के अनुसार साल 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख की संपत्तियों को जब्त कर लिया था.

इन संपत्तियों में ओमप्रकाश चौटाला के फ्लैट, प्लॉट और जमीन शामिल थे. जब्‍त की गईं संपत्तियां नई दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में हैं. यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज FIR को लेकर हुई थी.

दरअसल, यह मामला 1997 में हरियाणा के सिरसा के सदर डबवाली में दर्ज किया गया था और इसमें जांच एजेंसी ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी. मौजूदा मामला CBI ने 2006 में दर्ज किया था. जांच के बाद 2010 में चार्जशीट दाखिल की गई थी. CBI ने 106 गवाह पेश किए और गवाही पूरी करने में करीब सात साल लगे. चौटाला का बयान चार्जशीट के सात साल बाद 16 जनवरी 2018 को दर्ज हो सका.

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Published: 21 May 2022,04:33 PM IST

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