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शिक्षक भर्ती घोटाला: ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल से रिहा

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री Om Prakash Chautala को दस साल कैद की सजा सुनाई गई थी

Published
भारत
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हरियाणा के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में दस साल की कैद की सजा काट रहे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) को सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद तिहाड़ जेल से शुक्रवार को रिहा कर दिया गया.

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चौटाला (86) पैरोल पर रिहा थे और शुक्रवार को वह औपचारिकताएं पूरी करने के लिए तिहाड़ जेल पहुंचे थे, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पिछले महीने दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया था और कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जेलों में भीड़-भाड़ कम करने के लिए ऐसे कैदियों को 6 महीने की विशेष छूट दी थी, जिन्होंने दस साल की अपनी सजा के साढ़े नौ साल पूरे कर लिए हैं.

चौटाला को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 2013 में जेल की सजा सुनाई गई थी. कोविड-19 महामारी के कारण वह 26 मार्च 2020 से आपात पैरोल पर थे और उन्हें 21 फरवरी 2021 को आत्मसमर्पण करना था. एक वरिष्ठ जेल अधिकारी ने पहले बताया था कि हाई कोर्ट ने उनकी पैरोल बढ़ा दी है.
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बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और 53 अन्य लोगों को साल 2000 में 3206 जूनियर बेसिक शिक्षकों की गैर-कानूनी तरीके से भर्ती मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई थी. जनवरी 2013 में सीबीआई की विशेष अदालत में इन सभी को अलग-अलग अवधि की सजा सुनाई गई थी.

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