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समाजवादी के पार्टी वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam Disqualified) की भी विधायकी चली गई है. बुधवार, 15 फरवरी को उत्तर प्रदेश सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी. बता दें, इससे पहले हेट स्पीच के मामले में आजम खान की भी सदस्यता चली गई थी.
अब्दुल्ला आजम को 15 साल पहले के एक मामले में दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने 2 साल की सजा और 3000 रुपए का जुर्माना लगाया था. जिसके बाद उत्तर प्रदेश सचिवालय की तरफ से विधायकी की सदस्यता रद्द करने की अधिसूचना जारी की गई.
दरअसल, जनप्रतिनिधियों के लिए बने कानून के मुताबिक अगर किसी विधायक को दो या दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है, तो फिर उसकी सदस्यता चली जाती है. आजम खान और उनके बेटे के लिए यही बहुत बड़ा संकट बना.
दरअसल, 15 साल पहले हरिद्वार हाइवे पर जाम करने के एक मामले में कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है. इसी सजा के बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई है. ऐसे में स्वार विधानसभा सीट खाली हो गई है, इसलिए वहां चुनाव की तैयारी भी शुरू की जाएगी.
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