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महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से जारी राजनीतिक अनिश्चतता के बीच राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी सिफारिश में कहा था कि राज्य में कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है लिहाजा राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए.
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है. अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई राज्य सरकार संविधान की मर्यादा के मुताबिक काम नहीं कर रही है या फिर वहां सरकार गठन में कोई दिक्कत आ रही है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है. राष्ट्रपति शासन के तहत सत्ता की कमान राज्यपाल के हाथ में होती है. राज्यपाल सदन को छह महीने तक निलंबित भी रख सकते हैं. अगर छह महीने बाद भी कोई पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पाई तो दोबारा चुनाव की सिफारिश की जाती है. राज्य में राष्ट्रपति शासन इन हालात में लगाया जा सकता है.
मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल (2014 से 2019) में दो बार (अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड) अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर राज्य सरकारों को बर्खास्त किया था. पहले अरुणाचल प्रदेश और फिर उत्तराखंड में. लेकिन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था. मार्च 2016 में विजय बहुगुणा के नेतृत्व में कांग्रेस के नौ विधायकों के बागी होने के बाद उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार अल्पमत में आ गई थी.
रावत को बहुमत साबित करने के लिए 28 मार्च तक का वक्त दिया गया था लेकिन इससे पहले ही राज्यपाल की रिपोर्ट पर प्रणब मुखर्जी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू की सिफारिश मंजूर कर ली. इस फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार हाई कोर्ट चली गई. अदालत ने राष्ट्रपति शासन लागू करने के केंद्र को फैसले को खारिज कर दिया. हाई कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के खिलाफ फैसला दिया. शक्ति परीक्षण के बाद हरीश रावत सरकार दोबारा बहाल हो गई. इस मामले में मोदी सरकार की खासी किरकिरी हुई थी.
इस अनुच्छेद का पहली बार 31 जुलाई 1957 में प्रयोग किया गया था, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई केरल की कम्यूनिस्ट सरकार बर्खास्त की गई थी.
यूपी में 6 दिसबंर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के बाद कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था. मध्य प्रदेश में सुंदर लाल पटवा, राजस्थान की भैरोसिंह शेखावत और हिमाचल प्रदेश में शांता कुमार की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है.
राज्यपाल से यह उम्मीद की जाती है कि वह पूर्वाग्रहों और अनुमानों के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश नहीं करेगा. वह राज्य में सरकार बनाने के लिए सबसे बड़े दल या गठबंधन को सरकार बनाने का पूरा मौका दे. लेकिन महाराष्ट्र के मामले में राज्यपाल की सिफारिश के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. . शिवसेना का कहना है कि राज्यपाल ने पार्टी को सिर्फ 24 घंटे का समय दिया. शिवसेना का कहना है कि राज्यपाल ये सब बीजेपी के इशारे पर किया.
दूसरी ओर कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने का राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का फैसला सही था. दरअसल राज्य में चुनाव नतीजों के एक पखवाड़ा बाद भी राजनीतिक गतिरोध बरकरार था. बीजेपी के इनकार करने के बाद शिवसेना ने सरकार बनाने का दावा किया लेकिन इसके बावजूद वह समर्थन पत्र नहीं दे सकी और ज्यादा समय मांगा. तथा और एनसीपी ने भी और समय मांगा. इस बीच विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोप लगने लगे. जबकि कांग्रेस भी असमंजस में फंसी रही और कई पहल नहीं कर सकी.
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