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अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की देखरेख के लिए बनने वाले ट्रस्ट पर अब ध्यान देने के साथ ही इसमें जगह पाने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कानून, गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करने और प्रस्तावित ट्रस्ट के तौर-तरीकों पर जल्द से जल्द काम करने को कहा है.
फिलहाल ट्रस्ट में जगह पाने को लेकर संतों और विभिन्न हिंदू संगठनों के बीच होड़ शुरू हो गई है. इस मुद्दे पर पवित्र शहर में राजनीति की जा रही है और संत खुद को प्रचारित करने और यहां तक कि ट्रस्ट में जगह पाने के लिए दूसरों पर निशाना साधने में भी नहीं हिचकिचा रहे हैं.
अयोध्या में आम चर्चा यह है कि ट्रस्ट में शामिल होने की सबसे अधिक संभावना राम जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास की है. इसका मुख्य कारण यह है कि न्यास 1990 के दशक की शुरुआत से ही मंदिर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और बीजेपी नेता उनका काफी सम्मान करते हैं.
महंत रामचंद्र दास परमहंस 2003 में निधन होने तक न्यास के प्रमुख बने रहे. महंत नृत्य गोपाल दास अब न्यास के प्रमुख हैं और माना जा रहा है कि मोदी सरकार प्रस्तावित ट्रस्ट में न्यास के एक प्रतिनिधि को शामिल करेगी.
बीजेपी के एक पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने पहले ही ट्रस्ट में जगह पाने के लिए अपने नाम को आगे करना शुरू कर दिया है और बीजेपी नेता विनय कटियार के समर्थक उनके नाम का प्रचार कर रहे हैं.
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सूत्रों के मुताबिक, प्रस्तावित ट्रस्ट में मोदी की पसंद के एक वरिष्ठ नौकरशाह और एक वकील शामिल होंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि गतिविधियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप हों.
चूंकि राम मंदिर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनाया जाएगा, इसलिए राज्य से एक वरिष्ठ मंत्री या बीजेपी नेता को भी शामिल करने की संभावना है. और चूंकि प्रधानमंत्री ट्रस्ट के गठन को लेकर किसी भी तरह का विवाद नहीं चाहेंगे, इसलिए वे ट्रस्ट में कुछ अन्य गैर-विवादास्पद सदस्यों के अलावा सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश या एक विद्वान को शामिल करेंगे.
मुख्य मुद्दा यह होगा कि क्या ये फंड संग्रहकर्ता नए ट्रस्ट को धन सौंपने के लिए तैयार होंगे और क्या वे पिछले 27 सालों के दौरान एकत्र किए गए करोड़ों रुपये के लिए जवाबदेह होंगे. उन समूहों का कोई उचित रिकॉर्ड नहीं है, जो अब तक धन एकत्र कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में राशि एकत्र कर भी चुके हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर (शनिवार ) को अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूमि का स्वामित्व हिंदुओं को दे दिया था और एक राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया और फैसले में कहा कि मुसलमानों को वैकल्पिक स्थल पर 5 एकड़ जमीन मिलेगी.
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि विवादित भूमि हिंदुओं को दी जानी चाहिए और केंद्र सरकार को मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया था.
इनपुट:IANS
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Published: 16 Nov 2019,12:06 PM IST