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कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है. डीके शिवकुमार को 25 हजार रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दी गई है. कोर्ट ने उन्हें पूछताछ में सहयोग करने को भी कहा है. बता दें कि डीके शिवकुमार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था.
डीके शिवकुमार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया था. जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत पर भेज दिया. हिरासत में भेजे जाने के बाद डीके शिवकुमार ने बेल की अपील की थी, लेकिन दिल्ली की लोकल कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया. इसके अलावा 25 अक्टूबर तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई.
डीके शिवकुमार को जमानत मिलने से पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी उनसे मिलने पहुंचीं थीं. सोनिया ने दिल्ली की तिहाड़ जेल पहुंचकर अपनी पार्टी के नेता डीके शिवकुमार से मुलाकात की. दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई.
ईडी ने पिछले साल सितंबर में शिवकुमार और नई दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन के एक कर्मचारी हनुमंथैया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया था. ये मामला आयकर विभाग ने शिवकुमार के खिलाफ पिछले साल दाखिल एक चार्जशीट के आधार पर दर्ज किया था. बेंगलुरु की विशेष अदालत में दाखिल इस चार्जशीट में शिवकुमार पर टैक्स चोरी और हवाला के जरिए करोड़ों रुपये के लेनदेन करने का आरोप लगाया था.
बता दें कि डीके शिवकुमार कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं. कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार बचाने के लिए उन्होंने कई कदम उठाए थे. जिसके बाद उन्हें संकटमोचक भी कहा गया था. शिवकुमार कर्नाटक की कनकपुरा सीट से विधायक हैं. वह कर्नाटक की कुमारस्वामी सरकार में ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं.
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