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Retrospective टैक्स को हटाने के लिए लोकसभा से पास हुआ बिल, दोनों सदन स्थगित

Retrospective Tax Law| विपक्ष के हंगामे के बीच हुआ बिल पास, दोनों सदन 9 अगस्त तक के लिए स्थगित

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पॉलिटिक्स
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<div class="paragraphs"><p>Retrospective Tax Law वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण </p></div>
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Retrospective Tax Law वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

(फोटोः पीटीआई)

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संसद में कई मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच 'द टैक्सेशन लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2021 पारित कर दिया गया. विवादित Retrospective टैक्स कानून को खत्म करने के लिए सरकार ने ये बिल पास किया है. ये वही कानून है, जिसे लेकर सरकार का वोडाफोन और केयर्न एनर्जी के साथ लंबा विवाद चला था. साथ ही इसे लेकर सरकार की आलोचना भी हुई थी.

9 अगस्त तक के लिए दोनों सदन स्थगित

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स संबंधी इस विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया. संसद से ये बिल पास होने के बाद भी लगातार हंगामा जारी रहा. विपक्षी सांसदों ने पेगासस मामले को लेकर सरकार से जवाब मांगा और चर्चा की मांग की. हंगामे को देखते हुए पहले लोक सभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित हुई, लेकिन इसके बाद भी हंगामा नहीं रुका तो लोकसभा को 9 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया. साथ ही राज्यसभा में भी यही सब देखने को मिला, जिसके बाद इस सदन को भी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया.

बता दें कि संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामे पर विपक्ष हमलावर है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर संसद न चलने का आरोप लगाया था. प्रसाद ने कहा था कि हंगामे के कारण संसद न चलने से अब तक 130 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. इसके अलावा पीएम मोदी ने भी कहा था कि विपक्ष सेल्फ गोल कर रहा है और संसद नहीं चलने दिया जा रहा.
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संसद का मानसून सत्र बीते 19 जुलाई से चल रहा है. लेकिन लगातार हंगामे के चलते दोनों सदनों में कामकाज बाधित है, कई बिल बिना बहस के ही पारित हो रहे हैं. विपक्ष पेगासस, कृषि कानूनों पर चर्चा की मांग कर रहा है. वहीं सरकार का इन्हें लेकर रुख साफ नहीं हुआ है.

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