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उन्नाव: सेंगर पर पीड़िता के पिता को आर्म्स एक्ट में फंसाने का केस

रेप पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी.

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उन्नाव रेप केस में आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर
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उन्नाव रेप केस में आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर
(फोटो: IANS)

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सीबीआई ने यूपी के उन्नाव गैंगरेप केस के मुख्य आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ चार्जशीट में एक और धारा लगाई है. ये मामला पीड़ित लड़की के पिता को आर्म्स एक्ट के एक फर्जी मामले में फंसाने का है.

CBI ने गुरुवार को ही सेंगर के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी.

चार्जशीट में पुलिसकर्मियों सहित अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आए हैं. ये चार्जशीट लखनऊ में एक विशेष सीबीआई अदालत में दायर की गई. इसमें कुलदीप के अलावा माखी पुलिस थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी अशोक सिंह भदौरिया, सब-इंस्पेक्टर कामता प्रसाद सिंह, कॉन्स्टेबल आमिर खान, विधायक के भाई अतुल सिंह सेंगर को भी नामजद आरोपी बनाया गया है. सीबीआई ने चार अन्य आरोपियों को भी नामजद किया है.

पीड़िता ने यह आरोप भी लगाया था कि FIR दर्ज करवाने के बाद उसे और उसके परिवार को लगातार धमकियां दी जा रही थीं. इसके कुछ ही दिन बाद रेप पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी.

क्‍या है पूरा मामला

सेंगर लखनऊ से करीब 70 किलोमीटर दूर बांगरमऊ से विधायक है और इलाके में विधायक का काफी प्रभाव है. सीबीआई की चार्जशीट में सेंगर पर आरोप है कि उसने 4 जून 2017 की रात को अपने घर पर नाबालिग लड़की से बलात्कार किया. लेकिन इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज की.

स्थानीय पुलिस ने लड़की के पिता पर एक देसी पिस्तौल लहराने के आरोप में मामला दर्ज कर उन्हें उस वक्त जेल में बंद कर दिया, जब उन्होंने सेंगर के खिलाफ मामला दर्ज कराया. विधायक और उसके साथियों ने पीड़िता के पिता की कथित तौर पर पिटाई भी की.

पुलिस की कार्रवाई के कारण पीड़िता ने 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की थी, ताकि वह अपने पिता की तकलीफ के बारे में सीएम को बता सके. इसके अगले दिन पीड़िता के पिता ने दम तोड़ दिया था.

सीबीआई ने विधायक, उसके भाई, पुलिसकर्मियों और पांच अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी, 166, 167, 193, 201 सहित कई अन्य धाराओं में चार्जशीट दायर की है.

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(इनपुट भाषा से)

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