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नंदीग्राम को लेकर ममता बनर्जी की याचिका पर HC का सुवेंदु अधिकारी को नोटिस

Mamata Banerjee ने नंदीग्राम सीट पर दोबारा वोटों की गिनती को लेकर याचिका दायर की है

क्विंट हिंदी
पॉलिटिक्स
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सुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी
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सुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी

(फोटो: क्विंट हिंदी)

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पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट पर हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नंदीग्राम में हुई वोटों की गिनती पर सवाल उठाए गए थे और दोबारा गिनती की मांग की गई थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी को एक नोटिस जारी किया है. साथ ही बताया कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त 2021 को होगी.

चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज सुरक्षित रखने के निर्देश

बता दें कि पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन टीएमसी से बीजेपी में गए सुवेंदु अधिकारी ने उन्हें हरा दिया. नतीजों के बाद ममता ने वोटों की गिनती को लेकर सवाल उठाए थे और कहा था कि वो इस मामले को कोर्ट तक लेकर जाएंगीं.

ममता बनर्जी की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शंपा सरकार की सिंगल बेंच ने नंदीग्राम सीट से जुड़े तमाम दस्तावेज जमा कराने की निर्देश दिए. हाईकोर्ट ने कहा कि, जब तक इस मामले की सुनवाई चल रही है तब तक इलेक्शन डॉक्यूमेंट्स, वीडियो रिकॉर्डिंग और तमाम तरह के अन्य कागजात को सुरक्षित रखा जाए.
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कोर्ट में पेश हो सकती हैं ममता बनर्जी- वकील 

इस दौरान ममता बनर्जी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील ने बताया कि उन्होंने किस आधार पर ये याचिका दायर की है. साथ ही उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि याचिकाकर्ता खुद भी कोर्ट में उपस्थित हो सकती हैं. जब जज ने पूछा कि क्या पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता कोर्ट में मौजूद थीं, तो ममता के वकील ने कहा कि, हां पिछली सुनवाई में वो कोर्ट में मौजूद थीं.

बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी की इस याचिका पर जस्टिस कौशिक चंद को सुनवाई करनी थी. लेकिन इसी बीच टीएमसी नेताओं ने उनकी एक तस्वीर वायरल की, जिसमें वो बीजेपी नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं. ममता बनर्जी ने खुद आरोप लगाया कि जस्टिस चंद के बीजेपी से करीबी रिश्ते हैं. जिसके बाद उन्हें इस केस से हटना पड़ा. अब मामले की सुनवाई जस्टिस शंपा सरकार की सिंगल बेंच कर रही है.

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