Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Presidential Election Result: राष्ट्रपति के अधिकार से सैलरी तक,11 सवालों के जवाब

Presidential Election Result: राष्ट्रपति के अधिकार से सैलरी तक,11 सवालों के जवाब

Presidential Elections Result 2022: राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला है.

क्विंट हिंदी
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Presidential Elections Results 2022

फोटो- क्विंट हिंदी

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कौन होगा देश का 15वां राष्ट्रपति (Presidential Election 2022) आज साफ हो जाएगा. राष्ट्रपति चुनाव के लिए काउंटिंग जारी है. शाम तक नतीजे आएंगे. राष्ट्रपति पद के लिए NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा (Yashwant Sinha) के बीच मुकाबला है. आपको बता दें कि, वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है. ऐसे में सवाल जवाब के जरिए राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं.

15वें राष्ट्रपति पद के लिए कौन-कौन उम्मीदवार हैं?

राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्षी दलों की तरफ से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है. द्रौपदी मुर्मू का जन्म मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ. आदिवासी संथाल परिवार से हैं. यशवंत सिन्हा का जन्म पटना के कायस्थ परिवार में हुआ. 1960 में आईएएस बने. 2018 में बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए.

राष्ट्रपति चुनाव में कौन-कौन लोग वोट करते हैं?

राष्ट्रपति चुनाव में सांसद और विधायक वोट करते हैं. सांसदों और विधायकों का वोट वैल्यू निकाला जाता है. इसे 2017 के राष्ट्रपति चुनाव से समझते हैं. रामनाथ कोविंद ने विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार को हरा दिया था. कुल 10,69,358 वोटों में से रामनाथ कोविंद को 7,02,000 और मीरा कुमार को 3,67,000 वोट मिले थे. राज्यसभा में 233, लोकसभा में 543 और सभी राज्यों की विधानसभा में 4120 सीट. कुल मिलाकर इनकी संख्या 4896 हुई. लेकिन वोट की वैल्यू 10,69,358 थी.

राष्ट्रपति चुनाव में सांसदों-विधायकों के वोटों की वैल्यू कैसे निकाली जाती है?

राष्ट्रपति चुनाव के लिए देश के प्रत्येक राज्य की वोट वैल्यू अलग-अलग होती है. जैसे- उत्तर प्रदेश विधानसभा के कुल 403 विधायक है. यहां की जनसंख्या 1971 के हिसाब से 83849905 है.

प्रत्येक विधायक का वोट वैल्यू निकालने का फार्मूला है. जैसे कि आंध्र प्रदेश की जनसंख्या 2,78,00,586 है. विधानसभा सदस्यों की संख्या 175 है. ऐसे में 1000*175 करके प्रदेश की कुल जनसंख्या में भाग कर देंगे. जो 159 आता है. यही फॉर्मूला यूपी पर अप्लाई करने पर ये संख्या 208 आती है. यानी यूपी के एक विधायक के वोट की वैल्यू 208 हुई. कुल 403 विधायक हैं. यानी यूपी की कुल वोट वैल्यू 208 × 403 = 83824 हुई. सभी राज्यों के वोट वैल्यू को मिला दें तो ये संख्या 5,49,495 हो जाती है.

सांसदों के वोट वेटेज को भी समझते हैं. लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 233 सांसद. 13 राज्यसभा सांसद मनोनीत हैं तो उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है. कुल मिलाकर 543+233=766 सांसद. सांसदों की कुल संख्या से राज्यों के कुल वोट वैल्यू को डिवाइड (भाग) करते हैं. ऐसे में एक सांसद की वोट वैल्यू 708 आती है. कुल सांसदों की वोट वैल्यू निकालनी हो तो एक सांसद की वोट वैल्यू को कुल सांसदों की संख्या से गुणा कर देते हैं. 708 ×776=5,49,408. ऐसे में साल 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में कुल 4896 मतदाताओं के वोटों की वैल्यू (सांसदों के वोटों की वैल्यू + विधायकों की वोटों की वैल्यू) 5,49,495 + 5,49,408 = 10,98,903 थी.

16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधायकों के वोटों की वैल्यू 5,43,231 और सांसदों के वोटों की वैल्यू 5,43,200 है. राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए मतदाताओं के वोट की कुल वैल्यू 10,86,431 है.

क्या सांसद-विधायक अपने हिसाब से मतदान करने का स्थान चुन सकते हैं?

हां. हालांकि सामान्य तौर पर संसद सदस्य नई दिल्ली में मतदान करते हैं. राज्य विधान सभाओं के सदस्य राज्य की राजधानी में वोट डालते हैं. कोई विधान सभा सदस्य संसद भवन में स्थापित मतदान केंद्र पर भी मतदान कर सकता है.

क्या दल-बदल विरोधी कानून के नियम राष्ट्रपति निर्वाचन में लागू होते हैं?

नहीं. वोटर अपनी इच्छी के हिसाब से वोट डाल सकते हैं. मतदान गोपनीय मतपत्र द्वारा होता है. दल अपने सदस्य के खिलाफ व्हिप जारी नहीं कर सकते. इसके अलावा ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है. राष्ट्रपति चुनाव में नोटा का प्रावधान भी लागू नहीं होता है.

राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने के बाद क्या संबंधित व्यक्ति का राजनीतिक करियर खत्म हो जाता है? वह कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है?

ऐसा नहीं है. राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म होने के बाद दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है. इसके अलावा किसी भी पार्टी से कोई भी चुनाव लड़ सकता है. हालांकि देश के सर्वोच्च पद पर रहने के बाद स्वाभाविक है कि कोई सांसद या विधायक का चुनाव नहीं लड़ता है.

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द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा को किस-किस पार्टी ने सपोर्ट करने का ऐलान किया है?

द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में शिवसेना, बीजू जनता दल (BJD), YSR कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी (BSP), तेलुगु देशम पार्टी (TDP), झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM), जनता दल सेकुलर (JDS), शिरोमणि अकाली दल (SAD), सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है.

वहीं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 14 विपक्षी पार्टियों का समर्थन हैं- कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP), तृणमूल कांग्रेस (TMC), CPI, CPI(M), समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल (RLD), RLP, TRS, DMK, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल (RJD), केरल कांग्रेस (एम).

राष्ट्रपति को और क्या सुविधाएं होती हैं?

राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन में रहते हैं. ये 5 एकड़ में फैला है. क्षेत्रफल 19,000 वर्ग मीटर है. राष्ट्रपति भवन के रखरखाव के लिए करीब 200 लोग लगे रहते हैं. राष्ट्रपति 25 कारों के काफिले के साथ यात्रा करते हैं.

राष्ट्रपति के क्या अधिकार/कर्तव्य होते हैं?

भारत का राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है. उसे भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है. भारत सरकार का हर एग्जीक्यूटिव एक्शन राष्ट्रपति के नाम पर होता है. वह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं. इसके अलावा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG), मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्यपाल और भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की भी नियुक्ति करते हैं. वो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं. राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां हैं.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल कब तक है?

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को खत्म होने जा रहा है.

राष्ट्रपति को कितनी मिलती है सैलरी?

साल 2017 से पहले राष्ट्रपति की सैलरी 1,50,000 रुपये प्रति माह थी. लेकिन बाद में बढ़ाकर 5,00,000 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव दिया गया था. हालांकि कोविड कॉल में कुछ सैलरी काटी गई थी.

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Published: 18 Jul 2022,02:18 PM IST

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