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SC ने जस्टिस कर्णन को दोषी ठहराया, सुनाई 6 महीने जेल की सजा

जस्टिस कर्णन ने CJI खेहर समेत 7 अन्य जजों को सुनाई थी सजा.

द क्विंट
न्यूज
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जस्टिस सीएस कर्णन (फोटो: IANS)
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जस्टिस सीएस कर्णन (फोटो: IANS)
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सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराते हुए 6 महीने जेल की सजा भी सुनाई है.

कोर्ट ने कहा कि इस आदेश का तत्काल पालन किया जाए. साथ ही कोर्ट ने जस्टिस कर्णन द्वारा पारित आदेशों से जुड़ी सामग्री को मीडिया में प्रकाशित करने पर पाबंदी भी लगा दी है.

जस्टिस कर्णन भारतीय ज्यूडिशियल सिस्टम के इतिहास में पहले ऐसे जज होंगे, जिन्हें पद पर रहने के दौरान जेल भेजे जाने का आदेश दिया गया है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर ने कहा, ‘उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए’.

उन्हें भारत के नागरिक के रूप में देखा जाना चाहिए, न्यायाधीश के तौर पर नहीं. कोई भेदभाव, कोई न्यायाधीश नहीं है. हम अवमानना ​​में अंतर नहीं कर सकते और इस तथ्य पर फैसला नहीं कर सकते हैं कि वो एक कार्यरत जज हैं तो उनके खिलाफ ऐक्शन नहीं लिया जा सकता.
जेएस खेहर

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Published: 09 May 2017,11:56 AM IST

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