ADVERTISEMENTREMOVE AD

जस्टिस कर्णन ने CJI खेहर समेत 7 अन्य जजों को सुनाई सजा

उन्होंने आठों जज को एक ‘दलित जज’ (खुद कर्णन) को प्रताड़ित करने का दोषी ठहराया.

Published
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा

न्यायिक अवमानना के आरोपों का सामना कर रहे कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन ने जज के खिलाफ ही फैसला सुना दिया.

सोमवार को उन्होंने भारत के चीफ जस्टिस जेएस खेहर और सुप्रीम कोर्ट के 7 अन्य जज को 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

सुप्रीम कोर्ट से टकराव को बढ़ाते हुए जस्टिस कर्णन ने कहा, ''8 जज ने संयुक्त रूप से 1989 के अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम और 2015 के संशोधित कानून के तहत दंडनीय अपराध किया है.''

ADVERTISEMENTREMOVE AD

कोर्ट की अवमानना का आरोप

चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष और जस्टिस कुरियन जोसफ हैं. पीठ ने जस्टिस कर्णन के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना कार्यवाही शुरू की थी और उनके न्यायिक और प्रशासनिक कामकाज पर रोक लगा दी थी.

कर्णन सुप्रीम कोर्ट के कई जज के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा चुके और कोर्ट की अवमानना और न्याय प्रणाली की छवि धूमिल करने का आरोप झेल रहे हैं. उन्होंने आठों जज को एक ‘दलित जज’ (खुद कर्णन) को ‘समान मंशा’ से प्रताड़ित करने का दोषी ठहराया.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कर्णन से किसी तरह के न्यायिक या प्रशासनिक कामकाज का अधिकार छीन चुकी है. सभी सरकारी प्राधिकरणों और न्यायाधिकरणों को कर्णन के किसी 'तथाकथित' आदेश को संज्ञान में न लेने का निर्देश दे चुकी है.

-इनपुट IANS से

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×