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बिहार के समस्तीपुर जिले में गुरुवार को हथियारबंद लुटेरों ने एक बैंक के खुलते ही धावा बोलकर वहां से 48 लाख रुपये लूट लिए और फरार हो गए. लुटेरों की संख्या 3 बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार, गोला रोड के यूको बैंक ब्रांच में गुरुवार को बैंक खुलते ही कस्टमर बन 3 अपराधी आए और हथियार के बल पर मौजूद बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर सिर नीचे करवाकर बैठा दिया. उसके बाद बैंक मैनेजर से चाभी लेकर तिजोरी से रुपये निकालकर फरार हो गए.
तनवीर अहमद ने बताया कि शहर से निकलने वाली सभी सड़कों पर नाकाबंदी कर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है.
बता दें, बुधवार को ही मुख्यमंत्री ने राज्य के कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी.
बिहार के सहरसा जिले में 3 लड़कियों समेत 4 बच्चों की मौत बिजली का करंट लगने से हो गई. पुलिस के अनुसार, सदर थाना क्षेत्र के डी बी रोड निवासी संतोष जायसवाल का 9 साल का बेटा चिराग सोमवार की शाम से लापता था. काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका पता नहीं चला, तब परिजनों ने इसकी सूचना सदर थाना में दी थी. पुलिस भी बच्चे का पता नहीं लगा सकी.
घटना से आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया और सड़क जाम किया. पुलिस के पहुंचने पर गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव किया. इस बीच कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया. लोगों का कहना था कि अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करती, तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती. बाद में वरिष्ठ अधिकारियों के समझाए जाने के बाद लोग शांत हुए.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि बिहार की टीम बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) के तहत रणजी ट्रॉफी और अन्य घरेलू टूर्नामेंटों में हिस्सा लेगी. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम. खानविलकर और जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि क्रिकेट के हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है.
15 नवम्बर, 2000 को झारखंड के गठन के बाद और राज्य के विभाजन के बाद से बिहार को रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी और किसी अन्य घरेलू टूर्नामेंट में खेलने का मौका नहीं मिला है.
उन्होंने कोर्ट को बताया कि बिहार क्रिकेट संघ को एसोसिएट सदस्य के रूप में मान्यता मिली है और 2018 में घरेलू टूर्नामेंटों में हिस्सा लेने के लिए तैयार भी है.
आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद समेत 11 लोगों को रांची में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट शुक्रवार को सजा सुनाएगी. सभी को चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने 23 जनवरी को दोषी करार दिया था. इसके बाद से लालू यादव जेल में हैं.
बता दें, कोर्ट 3 तारीख से लगातार इस मामले में फैसला टाल रही है. हालांकि गुरुवार को 5 दोषियों पर कोर्ट में सुनवाई हुई.
चारा घोटाला:कोर्ट में जज और लालू के बीच ये बातचीत आपको खूब हंसाएगी
कोर्ट की अवमानना मामले में बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह, शिवानंद तिवारी और मनीष तिवारी को 23 जनवरी कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.
इन सभी को चारा घोटाले मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव को दोषी करार दिए जाने वाले फैसले पर टिप्पणी करने के लिए दोषी करार दिया है. ये फैसला रांची की शिवपाल सिंह की अगुवाई वाली सीबीआई कोर्ट ने सुनाया था.
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