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पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने एक प्रशासनिक आदेश जारी कर बिहार (Bihar) की निचली अदालत के एक जज के न्यायिक कार्य पर रोक लगा दी है. हाल ही में यह जज कपड़े धोने और इस्त्री करने के बदले जमानत देने के आदेश के कारण सुर्खियों में थे.
NDTV ने हाईकोर्ट के सूत्रों के हवाले से बताया कि 24 सितंबर को पारित आदेश में हाईकोर्ट ने मधुबनी जिले के झंझारपुर सब-डिवीजन में कार्यरत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार को अगले आदेश तक न्यायिक कार्य नहीं करने का निर्देश दिया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने अतीत में अन्य मामलों में इसी तरह के अजीबो-गरीब आदेश पारित किए हैं.
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