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दिल्ली की एक कोर्ट ने 26 जनवरी हिंसा मामले में दीप सिद्धू को जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा है कि उससे पहले ही 14 दिनों की पुलिस हिरासत में पूछताछ की जा चुकी है और वह लगभग 70 दिनों तक हिरासत में रहा है, जब उसे पहले मामले में समान तथ्यों पर ASJ द्वारा नियमित जमानत दी गई है.
इससे पहले 17 अप्रैल को दिल्ली की एक कोर्ट ने हिंसा के मामले में गिरफ्तार दीप सिद्धू की जमानत मंजूर कर ली थी. विशेष जज नीलोफर आबिदा परवीन ने 30,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर आरोपी की जमानत मंजूर की थी. हालांकि इस जमानत के बाद सिद्धू को एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था.
जमानत देते हुए कोर्ट ने दीप सिद्धू पर कई प्रतिबंध लगाते हुए निर्देश भी दिए थे. कोर्ट ने पासपोर्ट जमा कराने, फोन नंबर नहीं बदलने और सबूतों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करने के निर्देश दिए थे.
पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ऐसे पहले कलाकार थे जिन्होंने पिछले साल नवंबर में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का समर्थन किया था.
इससे पहले सिद्धू ने 26 जनवरी को लाल किले पर निशान साहिब झंडा फहराने की बात स्वीकार की थी. दिल्ली में हुई इस हिंसा को लेकर किसान संगठन के नेताओं ने सिद्धू पर ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगाया था.
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