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दिल्ली पुलिस ने कथित धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की शिकायत पर रियल इस्टेट कंपनी एरीना सुपरस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. ये एफआईआर एक वकील की ओर से की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है.
शिकायतकर्ता अजय दिगपाल सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में वकील है. उन्होंने बताया कि उन्हें एरीना अधिकारियों की तरफ से नियमित तौर पर भरोसा दिया जाता रहा कि कंस्ट्रक्शन के लिए सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी की गई हैं, लेकिन काम पूरा होने में देरी होती रही. जब भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, तो उनके सवालों का जवाब नहीं दिया गया.
उन्होंने दावा किया कि इस साल जनवरी में, जब वे नोएडा के सेक्टर 79 में साइट पर गए, तो उन्होंने देखा कि कंस्ट्रक्शन केवल 12वीं मंजिल तक किया गया था, जबकि टावर को 24 वीं मंजिल तक पूरा किया जाना है. उन्होंने 14वीं मंजिल पर फ्लैट खरीदा था.
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शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्होंने जनवरी में बिल्डर को एक कानूनी नोटिस भेजा था, हालांकि, अब तक इसका कोई जवाब नहीं मिला है. इसके बाद उन्होंने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर की.
दिगपाल ने कहा कि एग्रीमेंट के मुताबिक फ्लैट पजेशन की तारीख अक्टूबर 2018 है, जो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है. यहां तक कि छह महीने का ग्रेस पीरियड भी इस साल अप्रैल में खत्म हो चुका है. इंडियन पेनल कोड के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश के आरोपों के लिए तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
(इनपुट: PTI)
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