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महाराष्ट्र में कोरोना (Coronavirus) केसेज में बढ़ोतरी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार 25 जून को अनलॉक स्ट्रेटेजी में बदलाव किए. नए निर्देश के मुताबिक, पिछली योजना से लेवल 1 और 2 को हटा दिया जाएगा और लेवल 3 अब अधिकतम छूट का चरण होगा. पहले दो लेवल में लगभग कोई प्रतिबंध नहीं थे.
COVID-19 प्रोटोकॉल के सभी उल्लंघनों के खिलाफ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा.
यहां जानिए कि क्या-क्या खुला है और क्या नहीं:
छूट का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाएगा?
लागू होने वाले प्रतिबंधों के निर्णय के लिए हफ्ते भर का पाजिटिविटी रेट देखा जाएगा. दर केवल आरटी-पीसीआर टेस्ट के माध्यम से निर्धारित की जानी चाहिए, और इसके लिए डेटा जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा.
वर्तमान में लेवल 1 और 2 के अंतर्गत आने वाले जिलों का क्या होगा?
इन स्तरों के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों को स्तर 3 में ले जाया जाएगा.
पांच स्तरों के तहत दुकानों के खुलने का समय क्या होगा?
लेवल 3 और 4 के अंतर्गत जरूरी सामानों की दुकानें शाम चार बजे तक खुलेंगी. लेवल 5 में आने वाले क्षेत्रों में दुकाने शनिवार और रविवार बंद रहेंगी. इसी के साथ मेडिकल की दुकानें हर लेवल में खुली रहेंगी. लेवल 3 में गैर-आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सप्ताह के दिनों में शाम 4 बजे तक खुली रह सकती हैं. हालांकि, अगर वे लेवल 4 या 5 के अंतर्गत आती हैं तो वे बंद रहेंगी.
क्या मॉल्स और सिनेमा घर खुलेंगे?
नहीं, ये सभी बंद रहेंगे.
क्या रेस्टोरेंट खुलेंगे?
अगर आपका जिला लेवल 3 में आता है, तो आप रेस्तरां में खाना खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 50 प्रतिशत तक लोग होने चाहिए. लेवल 4 और 5 के लिए, रेस्तरां बंद रहेंगे.
लोकल ट्रेन चलेंगी या नहीं?
लोकल ट्रेन सेवाओं को प्रतिबंधित किया जाएगा और लेवल के आधार पर केवल आवश्यक यात्रा और छूट की अनुमति दी जाएगी. चिकित्सा कर्मियों को भी उनके क्षेत्र के लेवल के आधार पर यात्रा करने की अनुमति होगी.
क्या शादियों या अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे?
स्तर 3 और 4 के लिए, केवल 50 लोगों और 25 लोगों को विवाह में शामिल होने की अनुमति होगी. हालांकि, लेवल 5 के लिए सिर्फ परिवार को ही शादी में शामिल होने की इजाजत होगी.
अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को ही जाने की अनुमति होगी.
क्या ऑनलाइन शॉपिंग की जा सकती है?
अगर आप का क्षेत्र लेवल 3 के अंतर्गत आता हैं तो आप ऑनलाइन खरीदारी कर सकेंगे. हालांकि, अन्य दो स्तरों के लिए, केवल आवश्यक ई-कॉमर्स सेवाएं प्रदान की जाएंगी.
इसके अतिरिक्त, सरकार के सबसे हालिया आदेश में डीडीएमए के लिए विशेष निर्देश शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि COVID-19 प्रतिबंधों में ढील से आगे वायरस न फ़ैल सके .
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