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Gyanvapi में शिवलिंग मिलने के दावे पर कोर्ट ने क्या-क्या कहा है? पढ़िए पूरा आदेश

Gyanvapi Mosque: हिंदू पक्ष ने मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा किया है

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Gyanvapi में शिवलिंग मिलने के दावे पर कोर्ट ने क्या-क्या कहा है? पढ़िए पूरा आदेश

Photo - PTI

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वाराणसी (Varanasi) में ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) के सर्वे का काम आज पूरा हो गया. इस बीच हिंदू पक्ष ने मस्जिद परिसर में शिवलिंग (Shivling) मिलने का दावा किया है. इसके बाद वकील हरिशंकर जैन शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील करने की मांग को लेकर वाराणसी कोर्ट पहुंच गए. कोर्ट ने फौरन जिला प्रशासन को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के उस हिस्से को सील करने का निर्देश दिया है.

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कोर्ट ने क्या-क्या कहा ?

  • वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश जारी किया है.

  • वाराणसी कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश देते हुए कहा कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और किसी भी व्यक्ति को वहां जाने न दें.

  • कोर्ट ने उस जगह की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सीआरपीएफ को दी है.

  • अपने आदेश में वाराणसी कोर्ट ने कहा, 'जिला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है, उस स्थान को संरक्षित और सुरक्षित रखने की पूर्णत: व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी.'

कोर्ट के आदेश पर वजू पर लगी पाबंदी

हिंदू पक्ष के दावे के बाद सिविल कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है. कोर्ट ने आदेश में शिवलिंग के आसपास जाने पर रोक लगा दी है. इसके बाद डीएम ने मस्जिद में वजू पर भी पाबंदी लगा दी है.

हिंदू पक्ष ने किया शिवलिंग मिलने का दावा

जानकारी के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपरी हिस्से में जहां नमाज पढ़ी जाती है, उसके पास वजू करने की एक जगह है. जिसके लिए एक छोटा तालाब बनाया गया है. इस तालाब में एक शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है.

हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने दावा किया कि पानी हटते ही विशाल शिवलिंग सामने प्रकट हुआ. दावा है कि नंदी की मूर्ति के ठीक सामने मिले शिवलिंग है.

वहीं हिंदू पक्षकार सोहनलाल आर्य ने कहा कि आज बाबा मिल गए, कल्पना से अधिक प्रमाण मिले हैं.

मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष का दावा नकारा

वहीं मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के दावे को पूरी तरह से नकार दिया है. मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में ऐसा कुछ नहीं मिला है जिसका दावा हिंदु पक्ष कर रहा है. प्रशासन ने भी ऐसे दावे से पल्‍ला झाड़ते हुए लोगों से अपील की कि वे सिर्फ अधिकारिक बयान पर ही ध्‍यान दें.

प्रशासन की ओर कहा गया कि यदि किसी भी पक्षकार ने अपनी निजी इच्‍छा से कोई बात बताई है तो यह उसका निजी विचार है.

कल कोर्ट में होगी सुनवाई

सर्वे का काम पूरा होने के बाद कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र मंगलवार को सर्वे रिपोर्ट दाखिल करेंगे. इसके बाद कोर्ट तय करेगा कि ज्ञानवापी का सच क्या है? कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे तीन दिन और कुल 10 घंटे चला.

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Published: 16 May 2022,04:29 PM IST

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