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हिमाचल प्रदेश में कॉन्स्टेबल के 30% पद महिलाओं के लिए आरक्षित,अनाथों को हर माह ₹ 4000

Himachal Pradesh: अनाथों और समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में कुछ और प्रावधान जोड़े गए

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<div class="paragraphs"><p>हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने पुलिस कांस्टेबल के 30 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का फैसला किया.</p></div>
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हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने पुलिस कांस्टेबल के 30 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का फैसला किया.

(फोटो: सोशल मीडिया x)

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हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) कैबिनेट ने शुक्रवार, 1 दिसंबर को पुलिस कांस्टेबल के 30 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का फैसला किया और 1,226 पदों को भरने के लिए संशोधित मंजूरी भी दी.

कैबिनेट ने अनाथों और समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में कुछ और प्रावधान जोड़ने को भी मंजूरी दी.

नए प्रावधानों में क्या है?

नए प्रावधानों के तहत, प्रत्येक अनाथ 27 वर्ष की आयु तक पॉकेट मनी के रूप में प्रति माह चार हजार रुपये प्राप्त करने का हकदार होगा. इसके अलावा, उन अनाथों को दो लाख रुपये का एकमुश्त विवाह अनुदान देने का भी निर्णय लिया गया, जिन्होंने बाल देखभाल संस्थान छोड़ दिया है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पूह से काजा तक सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए 486.47 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को भी मंजूरी दे दी.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि किन्नौर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों और लाहौल-स्पीति जिले के स्पीति ब्लॉक के 32 गांवों में विद्युत बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 6.49 करोड़ रुपये की डीपीआर को भी मंजूरी दी गई.

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कृषि विभाग में कृषि विकास अधिकारियों के 40 पद, होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग में हवलदार प्रशिक्षकों के 10 पदों को मंजूरी दी गई.

शिमला में अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज में नेफ्रोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के दो पद, शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हड्डी रोग विभाग में सहायक प्रोफेसर के एक पद और मंडी में श्री लाल बहादुर शास्त्री सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ईएनटी विभाग में सहायक प्रोफेसर के एक पद को भरने का भी निर्णय लिया गया.

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