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मध्य प्रदेश पुलिस ने राज्य के नए 'एंटी लव जिहाद' कानून के तहत पहला मामला दर्ज किया है. इस मामले में बड़वानी जिले की एक 22 वर्षीय लड़की ने एक 25 वर्षीय शादीशुदा शख्स पर शादी करने और इस्लाम अपनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है. एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है.
इस मामले में ‘मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020’ के तहत हमला, रेप और आपराधिक धमकी के आरोप लगाए गए हैं और पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है.
हाल ही में एक नोटिफिकेशन के साथ यह अध्यादेश कानून के तौर पर प्रदेश में लागू हुआ था. इसके मुताबिक, ‘‘अब जबरन, भयपूर्वक, डरा- धमका कर, प्रलोभन देकर, बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवा कर शादी करने और करवाने वाले व्यक्ति, संस्था अथवा स्वयंसेवी संस्था की शिकायत मिलते ही तत्काल अध्यादेश में किए गए प्रावधानों के मुताबिक संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.’’
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