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महाराष्ट्र के11 जिलों में बढ़ते कोरोना (coronavirus) मामलों के बीच राज्य सरकार ने 'ब्रेक द चेन' मुहिम के तहत लेवल 3 की पाबंदियां जारी रखने का फैसला लिया है. पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का यह नया आदेश 3 अगस्त से लागू किया जाएगा. जिन जिलों में पाबंदियां लागू रहेगी उनमें कोल्हापुर, सांगली, सातारा, पुणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, अहमदनगर, बीड, रायगढ़ और पालघर शामिल हैं.
इनमें से सिंधुदुर्ग ,सातारा और अहमदनगर जिले में पॉजिटिविटी के दर (covid positivity rate) में रोजाना बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जबकि मुंबई, मुंबई सबअर्बन और ठाणे डिस्ट्रिक्ट में पाबंदियों के संबंध में स्थानिक प्रशासन को फैसला लेने के अधिकार दिए गए हैं.
पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने आदेश जारी करते हुए बताया कि इन 11 जिलों के अलावा राज्य के अन्य जिलों में इन छूट के साथ कोविड संबंधी पाबंदी रहेगी :
सभी तरह के दुकान (शॉपिंग मॉल भी) सोमवार से शुक्रवार रात 8:00 बजे तक खुले रह सकेंगे, जबकि शनिवार को दुकानें दोपहर 3:00 बजे तक खुली रखने की इजाजत होगी. रविवार को केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुल सकेंगी.
सार्वजनिक गार्डन और खेल के मैदान एक्सरसाइज ,जॉगिंग, साइकलिंग के उद्देश्य से खुले रहेंगे.
सभी सरकारी और निजी कार्यालय पूरी क्षमता के साथ शुरू कर सकेंगे लेकिन भीड़ को टालने के लिए कार्यालयों की टाइमिंग में बदलाव करने की सूचना दी गई है.
जो ऑफिस 'वर्क फ्रॉम होम" से सुचारु रूप से संचालित हो सकते हैं, वो उसका पालन करेंगे.
कृषि संबंधी कार्य, सिविल कार्य, औद्योगिक गतिविधियां , माल का परिवहन पूर्ण क्षमता के साथ किया जा सकता है.
जिम, योगा केंद्र, ब्यूटी पार्लर, सलून बिना एयर कंडीशन शुरू रखने की इजाजत दी गई है. यह 50 फीसदी क्षमता के साथ ही संचालित हो सकेगा. हालांकि सिनेमाघर, नाट्य ग्रह और मॉल मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे.
राज्य में सभी पूजा स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे.
राज्य शिक्षा विभाग और उच्च -तकनीकी विभाग के आदेश स्कूलों और कॉलेजों के लिए लागू होंगे.
खाने-पीने के रेस्टोरेंट्स को 50 फीसदी की क्षमता के साथ शाम 4:00 बजे तक शुरू रखने की अनुमति होगी, पार्सल और टेकअवे की सुविधा रात 8:00 तक रखी गई है.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने आदेश जारी करके मुंबई वासियों को कुछ अतिरिक्त छूट दी हैं-
बीएमसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों में रात 10.00 बजे तक सभी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी जबकि मेडिकल व केमिस्ट की दुकानों को 24 घंटे खोला जा सकेगा.
शाम 4:00 बजे तक रेस्टोरेंट्स को खोलने की अनुमति होगी.
स्विमिंग पूल और अन्य खेलों को छोड़कर, जहां सामाजिक दूरी संभव नहीं है, सभी इनडोर और आउटडोर खेलों की अनुमति होगी.
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