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MP: विदिशा में गणेश प्रतिमा खंडित, हिंदू संगठन का बवाल, आरोपी की दुकान पर चला बुलडोजर

MP: पुलिस की मौजूदगी में आरोपियों की दुकान में हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा तोड़फोड़ करने का मामला भी सामने आया.

क्विंट हिंदी
राज्य
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<div class="paragraphs"><p>विदिशा में गणेश प्रतिमा खंडित, हिंदू संगठन का बवाल,</p></div>
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विदिशा में गणेश प्रतिमा खंडित, हिंदू संगठन का बवाल,

(फोटो- स्क्रीन ग्रैब)

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मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के विदिशा में सोमवार, 25 सितंबर को असामाजिक तत्वों ने आपसी विवाद में गणेश प्रतिमा को खंडित कर दिया और मौके से फरार हो गए. घटना से आक्रोशित हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों ने 26 सितंबर को धरना-प्रदर्शन किया. इधर, पुलिस और प्रशासन की टीम ने आरोपियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की है.

विदिशा पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर मामले की जानकारी दी. इसके अनुसार, 25-26 सितंबर की रात सुभाष नगर में आपसी विवाद में अज्ञात आरोपियों ने रामनारायण विश्वकर्मा की गाड़ी में तोड़फोड़ की. इस दौरान पास लगी गणेश झांकी की एक प्रतिमा खंडित हो गई.

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात आरोपी और कार की तलाश में जुट गई. पुलिस ने एरिया के 70 सीसीटीवी चेक किए. जिसके बाद सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की कार का पीछा किया गया. पुलिस के अनुसार, आरोपियों की अंतिम लोकेशन सूखी सेवनिया भोपाल तक मिली.

घरों पर ताले लगाकर आरोपी फरार

पुलिस के अनुसार, घटना के पीछे रंजीत पांडियन, अशोक पांडियन और उसके दो-तीन साथी के संलिप्त होने की बात सामने आई. जिसके बाद पुलिस ने उनके घरों पर दबिश दी तो घरों पर ताले लगे मिले.

प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी

इधर, घटना से आक्रोशित कुछ संगठनों ने सुभाष नगर पुलिया के पास सड़क पर विरोध-प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. जिसके बाद मौके पर एसपी समेत कई अधिकारी पहुंचे और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत करवाया.

प्रदर्शन करते आक्रोशित लोग

(फोटो: क्विंट हिंदी)

इन धाराओं में आरोपियों पर FIR दर्ज

आरोपियों के खिलाफ सिविल लाइन विदिशा में IPC की धारा 294 (अश्लील हरकतें और गाने), 295 (किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना), 307 (हत्या का प्रयास),147 (बलवा करने वाले के लिए दंड), 148 (घातक हथियार से लैस होकर दंगा-फसाद करना),149 (गैरकानूनी सभा में शामिल हर सदस्य सजा का हकदार) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

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आरोपियों पर NSA लगाने का प्रस्ताव

नगर पालिका विदिशा ने आरोपियों के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया. वहीं, आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड का परीक्षण कर जिला बदर और एनएसए की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है.

आरोपी की दुकान में तोड़फोड़ करते युवक

पुलिस के सामने आरोपी की दुकान में लोगों ने की तोड़फोड़

इधर, पुलिस की मौजूदगी में आरोपियों की दुकान में हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा तोड़फोड़ करने का मामला भी सामने आया. इसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें नजर आ रहा है कि पुलिसकर्मी युवकों को तोड़फोड़ करने से रोक रहे हैं. इसी दौरान एक युवक ने मुंह पर ऊंगली रखकर पुलिसकर्मी को खामोश रहने का इशारा किया. हालांकि, क्विंट हिंदी इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

(इनपुट- अब्दुल वसीम अंसारी)

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