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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शहीदों के परिजनों को दी जाने वाले आर्थिक सहायता दोगुनी करने का फैसला किया है. परिजन को 25 लाख रुपये की जगह 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्घार्थनाथ सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया, "मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा के बाद मंजूरी प्रदान की गयी है. इसमें सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी एवं आश्रितों को राज्य सरकार की तरफ से अब 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. पहले यह राशि 25 लाख रुपए थी. इस फैसले का पूरी कैबिनेट ने स्वागत किया."
उन्होंने बताया कि कैबिनेट में परिवहन विभाग में जुर्माने की राशि में भी वृद्घि का प्रस्ताव पारित किया है. इसमें पार्किं ग के लिए पहली बार 500 व दूसरी बार 1500 रुपए कर जुर्माना होगा.
सरकारी काम में बाधा डालने के लिए 2000 रुपए, तथ्य छुपाकर लाइसेंस बनवाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है. इसी तरह बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर अब 1000 रुपए जुर्माना होगा. फायर ब्रिगेड व एंबुलेस को रास्ता नहीं देने वाले पर 10 हजार रुपए का जुर्माना का प्रावधान किया गया.
इसके अलावा इलेक्ट्रानिक वाहनों के निर्माण और प्रोत्साहन के लिए टैक्स में छूट प्रदान किया गया है. इसके लिए कुछ संशोधन किया गया है. इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्च रिंग को बढ़ावा मिलेगा. पहले एक लाख बनने वाले टू व्हीलर इलेक्ट्रानिक वाहन पर रोड टैक्स में 100 फीसदी की छूट होगी. जबकि फोर व्हीलर पर रोड टैक्स में 75 फीसदी की छूट प्रदान की गई है.
प्रवक्ता ने बताया कि उप्र के मिर्जापुर में ग्राम देवरी में तहसील सदर में 6़ 50 एकड़ भूमि केंद्र सरकार को नि:शुल्क दी गई है. यहां केंद्रीय विद्यालय बनेगा.
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