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कोविड वैक्सीनेशन को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार सख्त, सर्टिफिकेट जरूरी

पंजाब सरकार के जॉब पोर्टल पर वैक्सीन के प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा.

क्विंट हिंदी
राज्य
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<div class="paragraphs"><p>पंजाब सरकार का कर्मचारियों को आदेश 'वैक्सीन सर्टिफिकेट के बिना सैलरी नहीं'</p></div>
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पंजाब सरकार का कर्मचारियों को आदेश 'वैक्सीन सर्टिफिकेट के बिना सैलरी नहीं'

(फोटो: फिट हिंदी)

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पंजाब सरकार (Punjab Government) ने 22 दिसंबर को एक बयान जारी कर कहा कि पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिलेगा अगर वो अपना वैक्सीन प्रमाण पत्र (Vaccine Certificate) नहीं देते हैं.

चाहे सरकारी कर्मचारियों ने एक डोज ली हो या दोनों डोज ले चुके हों, लेकिन अगर उन्हें अपना वेतन चाहिए तो उन्हें पंजाब सरकार के जॉब पोर्टल पर इसका प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा.

वेबसाइट पर अपलोड करना होगा सर्टिफिकेट

हालांकि सरकारी आदेश में ये नहीं बताया गया है कि जिन कर्मचारियों का टीकाकरण नहीं हुआ है, उनके बारे में सरकार का क्या रुख है.

सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों को वैक्सीन के प्रमाण पत्र को पंजाब सरकार की आईएचआरएमएस (IHRMA) वेबसाइट पर अपलोड करना होगा.

पंजाब सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में बढ़ रहे कोरोना के ओमिक्रोन वेरिएंट के मामलों से निपटने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें सख्त हैं.

हरियाणा में भी हुई सख्ती

पंजाब की तरह हरियाणा में भी वैक्सीन को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है. बिना टीकाकरण के अब सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी.

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, "जिनका पूर्ण टीकाकरण नहीं होगा उन्हें एक जनवरी के बाद सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं होगी मैरिज हॉल, होटल, बैंक, कोई भी मॉल, कोई भी सरकारी कार्यालय, या बस इसमें शामिल है .

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Published: 22 Dec 2021,06:42 PM IST

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