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राजस्थान ( Rajasthan) में 20 सितंबर से छोटी क्लास के बच्चे भी स्कूल (Schools) जा सकेंगे. राज्य सरकार ने कोविड रोकथाम की पाबंदियों को लेकर शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी है. गाइड लाइन में क्लास 6 से 8 तक के छात्रों को 20 सितंबर से और 1 से 5वीं तक के बच्चों को 27 सितंबर से स्कूल बुलाने की इजाजत है.
इसके अलावा सरकार ने शादी समारोह में शामिल होने वालों की संख्या को बढ़ाकर 200 कर दिया है. नई गाइडलाइन( Covid Guidelines) में सरकार ने सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स और स्विमिंग पूल्स, जिम और योगा सेन्टर्स को भी खोलने की इजाजत दी है.
लेकिन इन जगहों का इस्तेमाल वही कर सकेगा जिसे कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगी हो. इसके साथ ही सरकार ने पशु मेले के आयोजन की भी कुछ शर्तों के साथ छूट दी है. गाइडलाइन में नाइट कर्फ्यू को भी जारी रखा गया है. साथ ही रात 11 से सवेरे 5 बजे तक आम लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी.
गाइडलाइन के हिसाब से एक से लेकर क्लास आठवीं तक के बच्चों के स्कूलों को पचास फीसदी क्षमता के हिसाब से शुरू किया जाएगा. ऐसे स्कूलों के स्टाफ को कम से कम एक वैक्सीन की डोज लगना जरूरी होगा. इसके अलावा बच्चों को लाने-ले-जाने में काम आने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों पर भी यही नियम लागू रहेगा.
सरकार ने गाइडलाइन में सोशल जस्टिस विभाग के साथ-साथ बाकी संस्थाओं के हॉस्टल्स भी खोलने की इजाजत दी है. 20 सितंबर से सरकारी हॉस्टल्स में कोविड गाइडलाइन को मानना होगा.
इसके अलावा रेस्टोरेंट्स, सिनेमाघर, योगा और जिम सेंटर सवेरे 9 बजे से रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे.
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