Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019States Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019यूपी में गोवध को लेकर अध्यादेश को मंजूरी, कड़ी सजा का प्रावधान

यूपी में गोवध को लेकर अध्यादेश को मंजूरी, कड़ी सजा का प्रावधान

इस अध्यादेश के बाद यूपी  में गोकशी और गोहत्या कम होने के आसार

क्विंट हिंदी
राज्य
Updated:
अध्यादेश के बाद अब राज्य में गोवध करने पर कड़ी सजा का प्रावधान होगा
i
अध्यादेश के बाद अब राज्य में गोवध करने पर कड़ी सजा का प्रावधान होगा
(फोटोः Twitter)

advertisement

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गायों को लेकर एक अध्यादेश को मंजूरी दी है. जिसका नाम गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश 2020 है. इस अध्यादेश को कैबिनेट के सामने रखा गया, जिसके बाद इसे मंजूरी दी गई. योगी सरकार के इस अध्यादेश के बाद अब राज्य में गोवध करने पर कड़ी सजा का प्रावधान होगा. सरकार की तरफ से बताया गया है कि इससे गोकशी में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी और ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा.

कड़ी सजा का प्रावधान

योगी सरकार ने जिस अध्यादेश को अपनी मंजूरी दी है, उसमें गोकशी और गो हत्या को लेकर कड़ी सजा का प्रावधान है. इसके मुताबिक गोवध करने पर दोषी को 10 साल तक की सजा हो सकती है, इसके अलावा 5 लाख रुपये जुर्माना भी वसूला जा सकता है.

इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, गाय का कोई अंग भंग किया गया तो उसे लेकर भी 7 साल तक की सजा हो सकती है. वहीं 3 लाख तक जुर्माने का प्रवधान रखा गया है.

बता दें कि उत्तर प्रदेश में गोकशी और गोहत्या को लेकर कई मामले सामने आ रहे थे. अब ऐसे ही अपराध को रोकने के लिए सरकार की तरफ से ये कड़ा कानून लाया जा रहा है. उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने इसे लेकर जानकारी दी. उन्होंने इस कानून के गलत इस्तेमाल को लेकर कहा कि इसकी निगरानी सीधे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर करेंगे. उन्होंने कहा कि अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए ऐसे कानून जरूरी हैं.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

Published: 09 Jun 2020,11:00 PM IST

Read More
ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT