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योगी कैबिनेट (Yogi Cabinet) में मंगलवार 10 मई को शराब के लिए फैसला लिया गया है कि आप अपने घर पर भी बार खोल सकते हैं. आपने बिलकुल सही पढ़ा. उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Goverment) ने होम बार (Home Bar) का लाइसेंस देने का फैसला किया है. बैठक में उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंस की स्वीकृति) नियमावली (प्रथम संशोधन) 2022 और (आसवनी स्थापना) सोलहवां संशोधन नियमावली के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है.
यानी अब आप घर पर ही अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, मेहमानों और दोस्तों के लिए निजी बार का लाइसेंस ले सकेंगे.
बार लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के लिए अब तक 200 वर्गमीटर कुर्सी क्षेत्रफल (सिटिंग एरिया) का स्थान अनिवार्य था. लेकिन सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए इसे 100 वर्गमीटर का कुर्सी क्षेत्रफल कर दिया है. यानि की बार लाइसेंस की मंजूरी के लिए बैठने की क्षमता 40 व्यक्तियों के स्थान पर 30 व्यक्ति कर दी गई है.
शराब के शौकीन लोगों के लिए शर्तों में भी ढिलाई दी गई है. पहले 200 वर्ग मीटर एरिया चाहिए होता था जिसे घटाकर अब 100 वर्ग मीटर कर दिया गया है. अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने बताया आबकारी विभाग में पहले से चली आ रही व्यवस्थाओं को सरल कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नीति अपनाई गई है.
घर में बनाए जा रहे बार में आवासीय परिसर में इंडियन करेंसी और ओवरसीज करेंसी का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी. होम बार में आप अपने परिवार के सदस्यों उन रिश्तेदारों गेस्ट और मित्रों के साथ बैठ सकते हैं जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम ना हो.
नयी नियमावली के अनुसार स्थानीय प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करने की अनिवार्यता के साथ-साथ संबंधित स्थानीय निकाय के व्यापारी लाइसेंस की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है.
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