Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई पर 9 मार्च तक लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई पर 9 मार्च तक लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट जल्द ही ये तय करेगा कि परम बीर सिंह के खिलाफ सभी मामलों की जांच CBI को हस्तांतरित की जाए या नहीं.

क्विंट हिंदी
न्यूज
Published:
<div class="paragraphs"><p>पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह</p></div>
i

पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह

फोटो : Altered By The Quint

advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 22 फरवरी को, महाराष्ट्र पुलिस को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह (Param Bir Singh) के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने उनसे और राज्य के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े भ्रष्टाचार विवाद को 'गड़बड़ स्थिति' (Messy state of Affairs) कहा है.

सुप्रीम कोर्ट मुंबई पुलिस के कठोर कदमों से सुरक्षा की मांग वाली परम बीर सिंह की याचिका पर जल्द ही सुनवाई करके ये फैसला भी लेगा सभी मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को स्थानांतरित की जानी चाहिए या नहीं.

इस बीच, महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी के खिलाफ सभी मामले केंद्रीय एजेंसी को हस्तांतरित नहीं किए जा सकते.

परमबीर सिंह द्वारा अंतिम निपटारे के लिए दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च के लिए होल्ड पर रखा है. महाराष्ट्र के सीनियर वकील खंबाटा ने आश्वासन दिया है कि ये मामला तब तक हर हाल में लटका रहेगा.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: undefined

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT