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सुब्रत रॉय को SC की चेतावनी, पैसे जमा नहीं किए तो जाएंगे तिहाड़

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एंबी वैली को नीलाम करने का निर्देश दिया था, फिलहाल इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई. 

द क्विंट
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सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय (फोटो: PTI)
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सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय (फोटो: PTI)
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को चेतावनी दी है. कोर्ट ने कहा कि अगर रॉय 15 जून तक सेबी-सहारा खाते में 1,500 करोड़ रुपये जमा नहीं कराते तो उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा. सहारा प्रमुख खुद कोर्ट में पेश हुए थे. उन्होंने कोर्ट में 552 करोड़ का पोस्ट डेटेड चेक भी दिया है, जिससे 15 जुलाई तक पैसे निकाले जा सकते हैं.

पिछले 17 अप्रैल को कोर्ट ने एंबी वैली को नीलाम करने का आदेश दिया था. साथ ही 28 अप्रैल की सुनवाई में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए भी कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने राय को सुनवाई की अगली तारीख 19 जून को भी अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है.

एंबी वैली नीलाम न करने की अपील

सहारा ने कोर्ट से अपील की है कि एंबी वैली नीलाम न की जाए क्योंकि यह उनकी कमाई का बड़ा स्रोत है. एंबी वैली की कीमत करीब 39 हजार करोड़ है. सेबी ने कोर्ट को बताया है कि राय को 25 हजार करोड़ रुपये देने हैं. लेकिन अब तक 12 हजार करोड़ रुपये जमा किए गए हैं. करीब 11 हजार करोड़ रुपये अभी भी बाकी हैं. फिलहाल सहारा को राहत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑफिसर लिक्विडेटर को वैली की नीलामी के लिए पब्लिक नोटिफिकेशन तैयार करने को कहा है. साथ ही कहा कि इसे 19 जून कोर्ट में दाखिल करें.

(इनपुट PTI से)

यह भी पढ़ें: Aamby Valley होगी नीलाम, सुब्रत रॉय 28 अप्रैल को हाजिर हों- SC

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Published: 27 Apr 2017,04:30 PM IST

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