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सैदाबाद (Saidabad) रेप और हत्या के आरोपी पल्लकोंडा राजू के रेलवे ट्रैक पर मृत पाए जाने के एक दिन बाद, तेलंगाना हाईकोर्ट (Telangana High Court) ने 17 सितंबर को उसकी मौत की परिस्थितियों की मजिस्ट्रियल जांच (Magisterial Inquiry) का आदेश दिया है.
आरोपी राजू की मौत की वजह बनने वाली परिस्थितियों पर संदेह जताने वाले कार्यकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने, वारंगल के तीसरे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रियल जांच का निर्देश दिया. मजिस्ट्रेट को चार हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है. पूछताछ में पुलिस और राजू के परिवार के सदस्य शामिल होंगे.
सैदाबाद (Saidabad) में छह साल की बच्ची से रेप और हत्या की घटना 9 सितंबर को सामने आई थी. भारी जन-आक्रोश के बीच हैदराबाद पुलिस ने एक हफ्ते तक आरोपी राजू को पकड़ने के लिए व्यापक तलाशी अभियान चलाया. एक सप्ताह बाद 16 सितंबर को वारंगल के पास स्टेशन घनपुर के करीब रेलवे ट्रैक पर राजू मृत पाया गया.
पुलिस ने दावा किया गया है कि 16 सितंबर की सुबह एक चश्मदीद ने थाना घनपुर पुलिस को फोन कर सूचना दी कि ट्रैक पर चल रहे एक व्यक्ति को कोणार्क एक्सप्रेस ने टक्कर मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारंगल के पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी ने दावा किया कि चश्मदीदों के बयान के आधार पर ये मामला स्पष्ट रूप से आत्महत्या का मामला है.
उन्होंने अदालत से ये निर्देश देने के लिए कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, स्वतंत्र पोस्टमार्टम और पोस्टमार्टम की वीडियो-ग्राफिंग करने के लिए तेलंगाना के बाहर से फोरेंसिक विशेषज्ञों (Forensic Experts) और ऑटोप्सी सर्जनों (Autopsy Surgeons) की एक विशेष टीम बनाई जाए.
ऐसा नहीं हुआ तो संभावना है कि राज्य के अधिकारी राजू के शव का अंतिम संस्कार करने से पहले जल्दबाजी में पोस्टमार्टम कर सकते हैं और तथ्यों से समझौता कर सकते हैं.
उन्होंने उन परिस्थितियों की भी जांच की मांग की, जिनके कारण राजू की मौत हुई और साथ ही रेप और हत्या के मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारियों के एक स्वतंत्र समूह को ट्रांसफर करने की मांग की.
हालांकि, 16 सितंबर की रात वारंगल में कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच वारंगल शहर के पोथानगर श्मशान घाट पर राजू के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया. शव को राजू के परिवार को सौंपने से पहले वारंगल के महात्मा गांधी मेमोरियल (MGM) अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की एक कॉपी 18 सितंबर को वारंगल जिला न्यायाधीश को सौंपी जाएगी, जो इसे तेलंगाना हाईकोर्ट को सौंपेंगे.
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