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उमेश पाल हत्या के 18 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली?5 आरोपियों की इनाम राशि दोगुनी

Atiq Ahmed की पत्नी शाइस्ता ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दाखिल की अग्रिम जमानत अर्जी.

क्विंट हिंदी
न्यूज
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<div class="paragraphs"><p>उमेश पाल हत्याकांड</p></div>
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उमेश पाल हत्याकांड

(फोटोः क्विंट हिंदी)

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उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार बाहुबली अतीक अहमद और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है. हत्याकांड में शामिल 5 आरोपियों पर पुलिस ने 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये का इनाम रख दिया है, जबकि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया. लेकिन, सवाल ये है कि...

  • हत्याकांड के 18 दिन बाद भी पुलिस के हाथ क्या लगा?

  • क्या पुलिस हत्याकांड में शामिल 5 आरोपियों तक पहुंच पाई?

  • क्या किसी भी आरोपी की लोकेशन के बारे में पता चला है? या पुलिस सिर्फ इनाम पर इनाम ही घोषित किए जा रही है.

  • क्या पुलिस अभी तक अतीक अहमद के परिवार तक पहुंच पाई है, जिस पर इस हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप लगा है?

उमेश पाल हत्याकांड के बाद सीएम योगी ने जिस प्रकार से विधानसभा में भाषण दिया था और आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी, इससे पीड़ित परिवार में आस जगी थी, लेकिन हत्याकांड के करीब तीन हफ्ते बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं. पुलिस अभी भी 5 आरोपियों की तलाश में जुटे होने की बात कह रही है. यूपी पुलिस आरोपियों की तलाश में प्रयागराज, लखनऊ, बरेली और गुजरात में छानबीन कर रही है.

पुलिस ने इस शूटआउट में शामिल दो लोगों को एनकाउंटर में मार गिराया है, जिनमें से एक उस्मान चौधरी उर्फ विजय चौधरी बताया जा रहा है, जबकि दूसरे का नाम अरबाज था. इसके अलावा प्रयागराज के मुस्लिम हॉस्टल में रहने वाले एक वकील सदाकत खान को इस शूटआउट की साजिश करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है, लेकिन इस पूरे हत्याकांड के असली मास्टरमाइंड और शूटर अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर ही बने हुए हैं.

उमेश पाल हत्याकांड के 5 आरोपियों की इनाम राशी दोगुनी की गई

उमेश पाल हत्याकांड के 5 आरोपियों पर इनाम की राशि ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख कर दी गई है. आरोपियों में असद पुत्र अतीक अहमद निवासी चकिया, अरमान पुत्र समीम निवासी एमजी मार्ग, गुलाम पुत्र मकसूदन निवासी मेंहदौरी, गुड्डू मुस्लिम पुत्र शरीफ निवासी लाला की सराय और साबिर पुत्र नसीर निवासी मरियाडीह के नाम शामिल हैं. ये सभी प्रयागराज के रहने वाले हैं.

पूजा पाल की सुरक्षा की मांग वाली अर्जी मंजूर

उधर, समाजवादी पार्टी की वर्तमान विधायक पूजा पाल ने सुरक्षा की अर्जी लगाई थी, जिसकी अर्जी CBI ने मंजूर कर ली और सुरक्षा को बढ़ाने का निर्देश दिया. इसके साथ ही CBI की विशेष अदालत ने राजू पाल हत्याकांड मामले को गवाहों को सुरक्षा नहीं देने पर जवाब-तलब किया है. सोमवार को सुरक्षा के अभाव में एक गवाह पेश नहीं हो सका था.

बता दें, पूजा पाल के पति और BSP के तत्कालीन विधायक राजू पाल की 2005 में हत्या कर दी गई थी. जिसके मुख्य गवाल उमेश पाल थे. उनकी भी 24 फरवरी को हत्या कर दी गई. दोनों ही हत्याओं में बाहुबली अतीक अहमद पर आरोप हैं.

बरेली जेल के पांच पुलिसकर्मी सस्पेंड

उमेश पाल शूटआउट कांड की साजिश में बरेली जेल का नाम भी चर्चा में है. इसी जेल में माफिया अतीक का भाई अशरफ बंद है. जेल में बंद माफिया अतीक के गुर्गों को उसके भाई बाहुबली अशरफ से गैरकानूनी तरीके से मिलवाने के आरोप में SIT ने जेल के सिपाही मनोज गौंड़ समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है. वहीं, डीआईजी जेल की जांच के बाद जेल के डिप्टी जेलर, सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. इसके अलावा जेल अधीक्षक को नोटिस भी दिया गया है. इस मामले में एसपी सिटी राहुल भाटी ने बताया कि थाना बिथरी चैनपुर पुलिस द्वारा जिला जेल बरेली में कैदी अशरफ से जेल का स्टाफ उसके सगे संबंधियों को बिना पर्ची अन्य स्थान पर मिलवाकर बात कराता था.

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शाइस्ता ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दाखिल की अग्रिम जमानत अर्जी

उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार चल रही है. शाइस्ता परवीन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है. अपनी अर्जी में शाइस्ता ने कहा है कि "उसका इस घटना से कोई लेनादेना नहीं है और न ही कोई मतलब है. उसे सियासी रंजिश में फंसाया गया है." शाइस्ता के अधिवक्ता सौलत हनीफ खान ने कहा कि अर्जी दाखिल हो गई है.

सुरक्षा की मांग को लेकर हाई कोर्ट पहुंचा अशरफ

उमेश पाल हत्याकांड में नामजद किए गए अतीक के भाई अशरफ उर्फ खालिद अजीम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सुरक्षा की मांग की है. कोर्ट इस मामले में तिथि तय होने के बाद सुनवाई करेगी. उधर, अशरफ ने जिला न्यायालय इलाहाबाद में भी सीजेएम कोर्ट के समक्ष इसी मांग को लेकर अर्जी दाखिल की है और कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पूरी की जाए.

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