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PMSBY बीमा योजना के तहत COVID मौतों का दावा किया जा सकता है?

PMSBY योजना केवल आकस्मिक (एक्सीडेंटल) मृत्यु और दिव्यांग को कवर करती है.

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PMSBY योजना केवल आकस्मिक (एक्सीडेंटल) मृत्यु और दिव्यांग को कवर करती है
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PMSBY योजना केवल आकस्मिक (एक्सीडेंटल) मृत्यु और दिव्यांग को कवर करती है
(फोटो: Altered by Quint)

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सोशल मीडिया पर एक वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई दो इंश्योरेंस स्कीम में COVID-19 से संबंधित मौतों का दावा किया जा सकता है.

हमने योजनाओं के आधिकारिक दस्तावेजों को स्कैन किया और पाया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) केवल आकस्मिक (एक्सीडेंटल) मृत्यु और दिव्यांग को कवर करती है. वहीं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) किसी भी कारण से हुई मौतों को कवर करती है.

दावा

सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे मैसेज का में बताया जा रहा है कि कैसे COVID-19 से हुई मौतों में बीमा दावे के लिए इस योजना का इस्तेमाल किया जा सकता है.

इस लंबे मैसेज के एक हिस्से में लिखा है, "अगर किसी करीबी रिश्तेदार या दोस्त की COVID-19 या किसी दूसरे कारण से मौत हो गई है, तो बैंक से वित्त वर्ष के 01-04 से 31-03 के बीच का अकाउंट स्टेटमेंट या पासबुक एंट्री मांगें. 12 रुपये या 330 रुपये की एंट्री देखें."

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस मैसेज को ट्विटर और फेसबुक पर शेयर किया.

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हमें जांच में क्या मिला?

हमने पाया कि PMJJBY 'किसी भी कारण से हुई मृत्यु' को कवर करती है. वहीं, PMSBY केवल एक्सीडेंटल मृत्यु और दिव्यांगता को कवर करती है. दोनों स्कीम पर गौर करते हैं:

1. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)

डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेस की वेबसाइट के मुताबिक, 2015 में लॉन्च हुई PMJJBY को, 18-50 (55 साल तक लाइफ कवर) के बीच के लोग वो लोग क्लेम कर सकते हैं, जिनका सेविंग बैंक अकाउंट है और उन्होंने इस ऑटो-डेबिट को अपनी अनुमति दी है.

योजना से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज में लिखा है कि ये एक सलाना बीमा योजना है, जिसे हर साल रिन्यू किया जा सकता है और ये 'किसी भी कारण से हुई मौत' को कवर करता है.

स्कीम में लिखा है, "PMJJBY योजना के तहत, 1 जून से 31 मई तक, प्रति वर्ष प्रति सदस्य 330 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का लाइफ कवर एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध है और प्रत्येक वर्ष रिन्यू किया जा सकता है. ये एलआईसी और दूसरी भारतीय निजी जीवन बीमा कंपनियों के माध्यम से प्रशासित है. नामांकन के लिए बैंकों ने बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है. भाग लेने वाला बैंक मास्टर पॉलिसी धारक है."

शर्तों की पूरी लिस्ट और योजना का विवरण यहां देखा जा सकता है.

इस योजना में लिखा है कि ये भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के माध्यम से पेश की जाती है, जिसने अप्रैल में एक प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें COVID-19 के कारण हुई मौतों का उल्लेख करते हुए लिखा था कि, “इसको भी दूसरे कारणों से हुई मौतों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और उसी के मुताबिक, भुगतान किया जाएगा, और पेमेंट तत्काल आधार पर होगी... COVID-19 के कारण हुई मौत के दावों को पहले ही 16 पॉलिसी के तहत बिना समय गंवाए सुलझा लिया गया है.”

2. प्रधानमंत्री सुरक्षा, जम्मूक्षा बीमा योजना (PMSBY)

आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक, 18 से 70 साल के बीच जिन लोगों का सेविंग्स बैंक अकाउंट है, वो 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम पर इसका लाभ उठा सकते हैं. "उन्हें वार्षिक रिन्युअल के आधार पर 1 जून से 31 मई तक कवरेज अवधि के लिए 31 मई या उससे पहले ऑटो-डेबिट में शामिल होने के लिए अपनी सहमति देनी होगी."

1 जून से 31 मई तक एक वर्ष की अवधि के लिए, एक्सीडेंटल डेथ और स्थायी दिव्यांगता के लिए 2 लाख रुपये का कवरेज और स्थायी आंशिक दिव्यांगता के लिए 1 लाख रुपये उपलब्ध है.

शर्तों की पूरी लिस्ट और योजना का विवरण यहां देखा जा सकता है.

इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) के मुताबिक, एक्सीडेंटल डेथ के को "शारीरिक इंजरी से हुई मौत" के रूप में जाना जाता है."

इससे साफ होता है कि पीएम मोदी द्वारा लॉन्च की गई दो बीमा योजनाओं को भ्रामक दावे के साथ शेयर किया जा रहा है.

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