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डोमिनिका: 'भागने का डर',हाईकोर्ट ने मेहुल चोकसी को नहीं दी जमानत

PNB स्कैम का आरोपी चोकसी, कथित तौर पर पिछले दिनों एंटीगुआ से क्यूबा जाते वक्त डोमिनिका में पकड़ाया था

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<div class="paragraphs"><p>मेहुल चोकसी की जमानत याचिका खारिज</p></div>
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मेहुल चोकसी की जमानत याचिका खारिज

(फोटो: IANS)

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मेहुल चोकसी को डोमिनिका के हाईकोर्ट ने बेल देने से इंकार कर दिया है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने स्थानीय रिपोर्ट्स के हवाले से बताया कि कोर्ट ने मेहुल चोकसी के भागने की संभावना को आधार बनाते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज की है.

एंटीगुआ न्यूजरूम के मुताबिक, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मेहुल चोकसी का डोमिनिका के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसे में कोर्ट ऐसी कोई शर्तें नहीं लगा सकता, जिनसे तय हो सके कि चोकसी फरार नहीं होगा.

बता दें मेहुल चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी भारत में पंजाब नेशनल बैंक के 13,500 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोपी है. तीन साल पहले चोकसी फरार हो गया था.

इसके बाद वो एंटीगुआ में रह रहा था. कथित तौर पर पिछले दिनों एंटीगुआ से क्यूबा जाने की कोशिश में चोकसी को डोमिनिका में गिरफ्तार कर लिया गया था. वहीं नीरव मोदी फिलहाल लंदन में है.

बता दें एंटीगुआ के प्रधानमंत्री भी साफ कह चुके हैं कि चोकसी एक भारतीय नागरिक है, जिसे भारत वापस भेजे जाने की जरूरत है. इस बीच डोमिनिका के प्रधानमंत्री ने भी चोकसी को भारतीय नागरिक बताते हुए कहा है कि उनके देश में सुनवाई के बीच चोकसी के सभी अधिकारों की रक्षा की जाएगी और चोकसी पर आगे कोर्ट फैसला लेगा.

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