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अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) मंगलवार, 4 अप्रैल को पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स (Porn Star Stormy Daniels) से जुड़े हश-मनी मामले (Hush Money Case) में मैनहट्टन (Manhattan) की अदालत में पेश हुए. सुनवाई के दौरान उनपर 34 आरोप लगाए गए हैं. हालांकि, ट्रंप ने इन आरोपों को खारिज करते हुए खुद को नॉट- गिल्टी बताया है. चलिए आपको बताते हैं कि ट्रंप पर क्या-क्या आरोप लगाए गए हैं और उसके क्या मायने हैं?
डोनाल्ड ट्रंप पर न्यूयॉर्क दंड कानून के अनुच्छेद 175 के तहत गलत बिजनेस रिकॉर्ड पेश करने के 34 आरोप लगाए गए हैं. ये सभी आरोप 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को किए गए भुगतान से जुड़े हैं. मालूम हो कि ट्रंप के वकील माइकल कोहने ने डेनियल्स को 1 लाख 30 हजार डॉलर का भुगतान किया था. ये भुगतान ट्रंप के साथ अफेयर पर चुप रहने के लिए किया गया था.
बता दें कि न्यूयॉर्क में 'धोखाधड़ी के इरादे से' या फिर 'किसी अपराध को छुपाने या उसमें सहयोग करने के इरादे से' गलत बिजनेस रिकॉर्ड पेश करना अपराध है.
आरोप है कि 2017 में राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप व्हाइट हाउस में कोहेन से मिले थे. इसके बाद उन्होंने 10 महीने तक कोहेन को कई चेक दिए. ये भुगतान ट्रंप की संपत्ति को संभालने वाले एक ट्रस्ट और खुद के बैंक अकाउंट्स से किए गए थे.
इसके साथ ही आरोपों से जुड़े दस्तावेज में कहा गया है कि ट्रंप ने लगातार न्यूयॉर्क बिजनेस रिकॉर्ड में गलत जानकारी दी, जिससे वो अपने अपराध को छिपा सकें और उन्हें चुनाव में फायदा हो.
न्यूयॉर्क सिटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एल्विन ब्रैग का आरोप है कि ट्रंप ने भुगतानों की वास्तविक प्रकृति को गलत बताया क्योंकि वे भुगतान एक अपराध के समर्थन में किए गए थे. सिक्रेट पेमेंट अपने आप में अवैध नहीं हैं, लेकिन राष्ट्रपति अभियान में फायदे के लिए पैसा खर्च करना और इसका खुलासा नहीं करना संघीय अभियान वित्त कानून का उल्लंघन है.
वहीं ट्रंप के वकीलों ने उनका बचाव करते हुए कहा कि यह राजनीतिक रूप से प्रेरित मामला है. ट्रंप के वकील टॉड ब्लैंच ने कहा कि, हम पूरी शक्ति के साथ इसका मुकाबला करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रंप आरोपों को लेकर हताश, परेशान और गुस्से में हैं, लेकिन वो रुकने वाले नहीं है.
अब इन आरोपों की जांच शुरू हो जाएगी. इस दौरान प्रॉसिक्यूटर्स डिफेंस टीम को वो सबूत मुहैया कराते हैं जो जांचकर्ताओं ने प्रतिवादी के खिलाफ इकट्ठा किए हैं. ट्रंप मामले में अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी. ऐसे में प्रॉसिक्यूटर्स और बचाव पक्ष के पास पर्याप्त समय होगा. वो अदालत से आरोपों को खारिज करने से लेकर सबूतों को चुनौती देने की अपील कर सकते हैं.
ट्रंप पर सबसे निचली श्रेणी के आरोप लगाए गए हैं. ट्रंप ने सभी 34 आरोपों को खारिज करते हुए खुद को नॉट- गिल्टी बताया है.
न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, दोषी पाए जाने पर ट्रंप को प्रोवेशन की सजा दिए जाने की अधिक संभावना है.
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