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कोर्ट का आदेश-पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को 33 लाख चुकाएं ट्रंप

स्टॉर्मी डेनियल्स ने दावा किया था कि 2006-07 में उनके और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अफेयर था.

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(फोटो: ट्विटर)
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कैलिफॉर्निया के एक कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को 44,100 डॉलर (करीब 33 लाख रुपये) देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने ये आदेश नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की कानूनी लड़ाई में उनके वकील की फीस का भुगतान करने के लिए दिया है.

फैसला आने के बाद क्लीफॉर्ड ने ट्विटर पर लिखा, "एक और जीत!"

स्टॉर्मी डेनियल का असली नाम स्टेफनी क्लीफॉर्ड है. क्लीफॉर्ड ने दावा किया था कि 2006-07 में उनके और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अफेयर था. ट्रंप के पूर्व वकील माइकल कोहेन ने तब क्लीफॉर्ड को मुंह बंद रखने के लिए 1,30,000 डॉलर दिए थे और उनसे नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट (NDA) साइन कराया था.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, NDA 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से कुछ दिन पहले ही साइन किया गया था. ट्रंप लगातार इस अफेयर से इनकार करते आए हैं.

क्लिफॉर्ड ने 2018 में NDA से रिहा करने की मांग करते हुए ट्रंप पर मुकदमा दायर किया था. इसके जवाब में, ट्रंप और उनकी कानूनी टीम ने कोर्ट के बाहर मुकदमा नहीं करने और NDA लागू नहीं करने की सहमति व्यक्त की. कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया था.

कैलिफॉर्निया कोर्ट का ये फैसला क्लीफॉर्ड द्वारा मामले से संबंधित लागत और वकील की फीस की पूर्ति को लेकर आया है. फैसले की सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि भले ही केस खारिज कर दिया गया था, लेकिन कैलिफॉर्निया कानून के तहत वो कानूनी फीस का हकदार हैं.

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Published: 24 Aug 2020,12:38 PM IST

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