Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019World Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास,अब सीनेट में होगा फैसला 

ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास,अब सीनेट में होगा फैसला 

ट्रंप पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन के खिलाफ रोड़ा अटकाने का आरोप 

क्विंट हिंदी
दुनिया
Updated:
हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास 
i
हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास 
(फोटो : रॉयटर्स) 

advertisement

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव में महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया. विपक्षी डेमोक्रेट्स के बहुमत वाले हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव में महाभियोग के पक्ष में 230 और विरोध में 197 वोट पड़े. अब ट्रंप को ऊपरी सदन सीनेट में महाभियोग प्रक्रिया को सामना करना होगा. ट्रंप देश के इतिहास में तीसरे ऐसे राष्ट्रपति होंगे जिन पर महाभियोग चलेगा.

डैमोक्रेट्स बोले -आइडिया ऑफ अमेरिका ही खतरे में

हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव में महाभियोग पर डेमोक्रेट्स ने कहा कि उनके पास इसके अलावा 'कोई विकल्प ही नहीं' था. यह ट्रंप के रिकार्ड पर एक कभी न मिटने वाला धब्बा है. वोटिंग से पहले डेमोक्रैट सांसद ऐडम सिफ ने कहा, 'यहां आइडिया ऑफ अमेरिका ही खतरे में है.'

ट्रंप पर क्या हैं आरोप ?

डेमोक्रेट्स का आरोप है कि ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति पर जो बाइडेन और उनके बेटे के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का दबाव बनाया. और ऐसा ना करने पर यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद रोकने की धमकी दी.इस आरोप के बाद अमरीकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पलोसी ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की .

ऐसे चलती है महाभियोग प्रक्रिया

शुरुआत संसद में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव से शुरू होती है. संसद का कोई भी सदस्य महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है या जांच शुरू कराने के लिए पूरा सदन वोट दे सकता है. इसके बाद स्पीकर सदन के ज्यूीडिशयरी पैनल को यह जांच करने के लिए कह सकता है कि महाभियोग चलाया जा सकता है या नहीं. प्रस्ताव पर पूरा सदन वोट करता है.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अगर यह मंजूर हो गया तो प्रक्रिया सीनेट में जाती है. सुनवाई के दौरान प्रेसिडेंट खुद हाजिर हो सकते हैं या फिर उनका वकील हाजिर हो सकता है.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

Published: 19 Dec 2019,08:51 AM IST

Read More
ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT