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पाकिस्तान: 'विदेशी साजिश' की जांच करेगी इमरान सरकार,असेंबली में कल रखेगी 'सबूत'

Imran khan के भाग्य पर फैसला कल, नेशनल असेंबली में होगी अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग

क्विंट हिंदी
दुनिया
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<div class="paragraphs"><p>भारत का सर्मथन करने वाला ताकतवर देश 'अमेरिका' पाकिस्तान से नाराज है- इमरान खान</p></div>
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भारत का सर्मथन करने वाला ताकतवर देश 'अमेरिका' पाकिस्तान से नाराज है- इमरान खान

फोटो- क्विंट हिंदी

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तमाम कोशिशों के बावजूद अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को टालने में विफल रहे पाकिस्तान (Pakistan) के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने सरकार गिराने के पीछे कथित 'विदेशी साजिश' की जांच कराने का निर्णय लिया है. इससे पहले इमरान खान ने इस्लामाबाद में केंद्रीय कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की जहां यह फैसला लिया गया.

पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि इमरान सरकार उस लेटर को नेशनल असेंबली में पेश करने का फैसला किया है, जिसमें कथित तौर पर प्रधान मंत्री इमरान खान को हटाने के लिए रची गई एक विदेशी साजिश के "सबूत" शामिल हैं.

फवाद चौधरी ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तारिक खान उस आयोग का नेतृत्व करेंगे जो 'विदेशी साजिश' जुड़े लेटर की जांच करेगा. हालांकि पाकिस्तान के Geo न्यूज ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट प्रकाशित की है कि तारिक खान ने आयोग का नेतृत्व करने से इंकार कर दिया है.

कल होगी अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग

प्रधान मंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के लिए नेशनल असेंबली का सत्र सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप शनिवार, 9 अप्रैल की सुबह 10:30 बजे (पाकिस्तान के समय के मुताबिक) शुरू होगा.

शुक्रवार, 8 अप्रैल को जारी नेशनल असेंबली के एजेंडे में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग छह सूत्री एजेंडे में चौथे स्थान पर है.

मालूम हो कि पाकिस्तान के शीर्ष अदालत ने नेशनल असेंबली (NA) को भंग करने के सरकार के फैसले को और NA के उपाध्यक्ष कासिम सूरी द्वारा इमरान खान के खिलाफ लाये गए अविश्वास प्रस्ताव को रद्द करने को संविधान के खिलाफ माना है.

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली अध्यक्ष असद कासीर को शनिवार (9 अप्रैल) को सत्र बुलाने का आदेश दिया है ताकि प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी घोषणा की है कि असेंबली हर समय अस्तित्व में थी और आगे भी बनी रहेगी"

कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी भी सांसद को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा. इसने यह भी कहा कि यदि अविश्वास प्रस्ताव विफल रहता है तो सरकार बनी रहेगी और अगर अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो असेंबली नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगी.

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Published: 08 Apr 2022,05:39 PM IST

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