Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019स्कूलों में योग को अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका SC में खारिज

स्कूलों में योग को अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका SC में खारिज

कोर्ट ने कहा, ये तय करना उनका मूल अधिकार नहीं है कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाए और क्या नहीं.

द क्विंट
न्यूज
Updated:
स्कूलों में बच्चों के लिए अनिवार्य नहीं होगा योग
i
स्कूलों में बच्चों के लिए अनिवार्य नहीं होगा योग
(फोटो: Rhythum Seth/The Quint)

advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के स्कूलों में बच्चों के पाठ्यक्रम में योग को अनिवार्य करने की मांग की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा, ये तय करना हमारा मूल अधिकार नहीं है कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाए और क्या नहीं. कोर्ट को स्कूलों के पाठ्यक्रम से कुछ लेना-देना नहीं है.

इससे पहले केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि योग को स्कूलों में अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता. केंद्र ने कहा, “ये मामला कोर्ट के मूल अधिकार का हिस्सा नहीं है. कोर्ट योग को स्कूलों में अनिवार्य नहीं बना सकता.”

केंद्र ने बताया कि योग को सभी स्कूलों में अनिवार्य करना 'शिक्षा के अधिकार' एक्ट के तहत भी जरूरी नहीं किया जा सकता है.

बता दें, जे.सी सेठ नाम के एक शख्स ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इसमें कहा गया था कि कक्षा एक से आठवीं तक योग देशभर के सभी स्कूलों के पाठ्यक्रम में अनिवार्य किया जाए. उसके बाद कोर्ट ने मामले पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

ये भी पढ़ें: मुफ्त शिक्षा के बावजूद पेरेंट्स को सरकारी स्कूल पसंद नहीं

[हमें अपने मन की बातें बताना तो खूब पसंद है. लेकिन हम अपनी मातृभाषा में ऐसा कितनी बार करते हैं? क्विंट स्वतंत्रता दिवस पर आपको दे रहा है मौका, खुल के बोल... 'BOL' के जरिए आप अपनी भाषा में गा सकते हैं, लिख सकते हैं, कविता सुना सकते हैं. आपको जो भी पसंद हो, हमें bol@thequint.com भेजें या 9910181818 पर WhatsApp करें.]

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: 08 Aug 2017,12:06 PM IST

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT