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आधार-PAN, इंवेस्टमेंट, टैक्स... 1 अक्टूबर से जेब पर असर डालने वाले होंगे कई बड़े बदलाव

2000 रुपये के नोट को जमा करने की या बैंक से बदलने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 है.

क्विंट हिंदी
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<div class="paragraphs"><p>इंवेस्ट करने वाले, आधार पैन कार्ड...जेब से जुड़े होने जा रहे 5 बड़े बदलाव  </p></div>
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इंवेस्ट करने वाले, आधार पैन कार्ड...जेब से जुड़े होने जा रहे 5 बड़े बदलाव

(फोटो- क्विंट हिंदी)

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1 अक्टूबर से कई नियम लागू होने जा रहे हैं, कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जिनका आपके फाइनेंस से लेना देना है यानी ये बदलाव आपकी जेब पर असर करने वाले होंगे. इसमें निवेश से जुड़े बदलाव हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2000 रुपये के नोट को लेकर भी जानकारी है.

टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) में नए नियम एक अक्टूबर से लागू हो जाएंगे, इसके बाद विदेश में खर्च करने वाले प्रभावित होंगे...

(फोटो- ऑल्टर्ड बाय क्विंट हिंदी)

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लिब्रलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत सालाना 2.5 लाख डॉलर विदेश में खर्च किए जा सकते थे लेकिन 1 अक्टूबर से 7 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करने वालों को 20 फीसदी टीसीएस यानी टैक्स देना होगा. मेडिकल या शिक्षा पर होने वाले खर्च को इससे बाहर रखा गया है.

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छोटी बचत योजना (Small Saving Scheme) जैसे पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, आदी में निवेश करने वालों को 30 सितंबर 2023 तक पैन और आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी.

(फोटो- ऑल्टर्ड बाय क्विंट हिंदी)

अगर कोई छोटी बचत योजना के लिए पैन और आधार कार्ड की जानकारी नहीं देता है तो सारी जानकारी जमा करने तक अकाउंट को सस्पेंड किया जाएगा.

(फोटो- ऑल्टर्ड बाय क्विंट हिंदी)

रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ (अमेंडमेंट) एक्ट, 2023 में हुए बदलाव 1 अक्टूबर से देशभर में लागू हो जाएंगे. जन्म का प्रमाणपत्र (Birth Certificate) ही इकलौता दस्तावेज होगा जिससे - शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश मिलेगा, ड्राइनिंग लाइसेंस मिलेगा, वोटर लिस्ट बनेगी, आधार कार्ड बनेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, विवाह रिजस्टर होगा.

(फोटो- ऑल्टर्ड बाय क्विंट हिंदी)

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1 अक्टूबर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों से कहा है कि ग्राहक खुद अपने डेबिट/क्रेडिट कार्ड के नेटवर्क का चुनाव करेंगे.

(फोटो- ऑल्टर्ड बाय क्विंट हिंदी)

रिजर्व बैंक के इस नए नियम के तहत जब बैंक कोई डेबिट कार्ड देगी तब ग्राहक खुद बैंक को बताएगा कि उसे रूपे, वीजा, मास्टरकार्ड या किसी और नेटवर्क का कार्ड चाहिए.

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सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नॉमिनेशन जरूरी कर दिया है. इसके लिए सेबी ने 30 सितंबर की डेडलाइन तय कर रखी है. ऐसा ना करने पर अकाउंट को नॉमिनेशन की जानकारी देने तक फ्रीज किया जा सकता है.

(फोटो- ऑल्टर्ड बाय क्विंट हिंदी)

सेबी ने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया है. इसकी डेडलाइन 30 सितंबर को खत्म हो रही है. ऐसा ना करने पर अकाउंट को नॉमिनेशन की जानकारी देने तक फ्रीज किया जा सकता है.

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने के बाद उसे 30 सितंबर तक बैंकों में जमा करने या वहां बदलने की सुविधा देने के लिए कहा था. 2000 रुपये के नोट को 30 सितंबर तक बैंक में जमा करने की आखिरी तारीख है. हालांकि इस डेडलाइन में बदलाव हो सकता है. सरकार इस मामले में जल्द नई घोषणा कर सकती है.

(फोटो- ऑल्टर्ड बाय क्विंट हिंदी)

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