मेंबर्स के लिए
lock close icon
Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Podcast Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019बाबरी मस्जिद विध्वंस पर फैसला, 28 साल में क्यों नहीं जुट पाए सबूत?

बाबरी मस्जिद विध्वंस पर फैसला, 28 साल में क्यों नहीं जुट पाए सबूत?

सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने ये मानने से इनकार कर दिया कि बाबरी विध्वंस को लेकर कोई साजिश हुई थी.

फ़बेहा सय्यद
पॉडकास्ट
Published:
सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने ये मानने से इनकार कर दिया कि बाबरी विध्वंस को लेकर कोई साजिश हुई थी.
i
सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने ये मानने से इनकार कर दिया कि बाबरी विध्वंस को लेकर कोई साजिश हुई थी.
फोटो: क्विंट हिंदी/कामरान अख्तर 

advertisement

रिपोर्ट: फ़बेहा सय्यद
इनपुट: वकाशा सचदेव
असिस्टेंट एडिटर: मुकेश बौड़ाई
म्यूजिक: बिग बैंग फज

अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में बुधवार को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया. आरोपियों में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और 29 अन्य शामिल थे. आरोपियों को बरी करने का फैसला स्पेशल सीबीआई जज सुरेंद्र कुमार यादव ने सुनाया. न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, जज ने अपने फैसले में कहा है कि 6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे पर पीछे से दोपहर 12 बजे पथराव शुरू हुआ था, अशोक सिंघल ढांचे को सुरक्षित रखना चाहते थे क्योंकि ढांचे में मूर्तियां थीं. कार सेवकों के दोनों हाथ व्यस्त रखने के लिए जल और फूल लाने को कहा गया था. जज ने अखबारों को साक्ष्य नहीं माना और कहा कि वीडियो कैसेट के सीन भी स्पष्ट नहीं हैं. अदालत के इस फैसले से बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी नाखुश हैं. आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है और कहा कि वो हाईकोर्ट जाएंगे.

आज पॉडकास्ट में बाबरी मस्जिद पर सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के इस फैसले के बारे में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, संजय हेगड़े से. और साथ ही बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार, नीलांजन मुखोपाध्याय से भी.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

अनलॉक करने के लिए मेंबर बनें
  • साइट पर सभी पेड कंटेंट का एक्सेस
  • क्विंट पर बिना ऐड के सबकुछ पढ़ें
  • स्पेशल प्रोजेक्ट का सबसे पहला प्रीव्यू
आगे बढ़ें

Published: undefined

Read More
ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT