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IND Vs NZ: रांची में होने वाले टी-20 मैच को लेकर झारखंड HC में दायर की गई याचिका

याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया है कि जब अन्य आयोजनों के लिए 50 फीसदी लोगों की इजाजत है तो मैच के लिए 100 फीसदी क्यों?

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<div class="paragraphs"><p>रांची में होने वाले टी20 मैच के खिलाफ झारखंड HC में दायर की गई याचिका</p></div>
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रांची में होने वाले टी20 मैच के खिलाफ झारखंड HC में दायर की गई याचिका

(फोटो- द क्विंट)

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भारत और न्यूजीलैंड टी20 मैच के लिए जेएससीए स्टेडियम में दर्शकों की फुल कैपेसिटी की अनुमति के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है.

गुरुवार, 18 नवंबर को याचिकाकर्ता, अधिवक्ता धीरज कुमार ने झारखंड के मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के निदेशक और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन जैसे संबंधित अधिकारियों से पूछा कि सरकार ने स्टेडियम में पूर्ण क्षमता की अनुमति क्यों दी, जबकि मंदिरों, अदालतों और अन्य स्थानों पर केवल 50 प्रतिशत की अनुमति है.

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक जनहित याचिका के अनुसार, दर्शकों की शत प्रतिशत क्षमता को अनुमति देना Covid-19 के मद्देनजर लोगों के जीवन के लिए खतरा है. भारत और न्यूजीलैंड तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेलेंगे.

गौरतलब है कि देश में कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए स्टेडियम में पूर्ण दर्शकों के साथ बैठने की इजाजत दी गई. लेकिन देश भर में सार्वजनिक जगहों पर केवल 50 प्रतिशत लोगों की मौजूदगी के लिए अनुमति प्रदान की गई है.

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बता दें कि पिछले दिनों दुबई में होने वाले टी20 विश्व कप में भी फाइनल मैच को छोड़ सभी मुकाबलों के दौरान स्टेडियम में फुल सीटिंग की इजाजत नहीं दी गई थी.

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