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CJI पर महाभियोग | राहुल गांधी का ये ‘अग्निबाण’ निशाना भेद सकता है

महाभियोग प्रस्ताव की “जोखिम” भरी पहल 2019 में मोदी के खिलाफ विपक्ष की मारक एकता की शुरुआत साबित हो सकती है.

राघव बहल
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(फोटो: क्विंट हिंदी)
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(फोटो: क्विंट हिंदी)

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चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का फैसला न सिर्फ खलबली मचाने वाला था, बल्कि ये एक दोधारी तलवार भी साबित हो सकता था. फैसले के पहले दिन तो ऐसा ही लग रहा था, जब उनके खिलाफ आलोचनाओं के सैलाब उमड़ पड़ा था.

72 घंटे के भीतर उप-राष्ट्रपति नायडू ने महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया. कुछ देर के लिए लगा कि राहुल गांधी ने ऐसा जलता हुआ बूमरैंग चला दिया है, जो पलटकर खुद उन्हें ही झुलसा सकता है.

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शह-मात के खेल में कौन पड़ा भारी?

लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया. वो जलता हुआ बूमरैंग एक मिसाइल में तब्दील हो गया. मुख्य चर्चा महाभियोग प्रस्ताव की निंदा से हटकर उसके नतीजों पर केंद्रित हो गई. मसलन:

  • महाभियोग प्रस्ताव खारिज करने के उप-राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ कांग्रेस जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी, तो चीफ जस्टिस को क्या करना चाहिए? कानून विशेषज्ञों ने आमतौर पर यही कहा कि: "उन्हें इस याचिका पर होने वाली सुनवाई से खुद को पूरी तरह अलग रखना चाहिए. ऐसा बिलकुल नहीं लगना चाहिए कि वो इस मामले को किसी भी रूप में प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं."
  • ये मामला किस बेंच को सौंपा जाना चाहिए? फली नरीमन की राय है: "ये मामला निश्चित रूप से जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच के सामने रखा जाना चाहिए, जो जस्टिस चेलमेश्वर के जून में रिटायर होने के कारण व्यावहारिक तौर पर वरिष्ठता क्रम में दूसरे नंबर पर हैं." यानी इस मामले की सुनवाई इस तरह हो कि उसमें"बेंच फिक्सिंग" का जरा सा भी शक न रहे.
  • ये मामला चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के अक्टूबर में होने वाले रिटायरमेंट से आगे तक भी खिंच सकता है. इन हालात में क्या मामले का असर उनके उत्तराधिकारी के चुनाव पर पड़ना चाहिए? कानून विशेषज्ञों, पत्रकारों, राजनेताओं से लेकर आम जनता तक, आमतौर पर सबकी इस बारे में एक ही राय है कि: "नहीं, अगले चीफ जस्टिस के चयन में वरिष्ठता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए."
  • और अगर जस्टिस दीपक मिश्रा को रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी ओहदा दिया जाता है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी?आम राय है : "नहीं...नहीं...नहीं. अगर ऐसा किया गया, तो जनता की अदालत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, दोनों की छवि को नुकसान होगा."
लेकिन महाभियोग प्रस्ताव ने इस मुद्दे को इस कदर चर्चा में ला दिया है कि अब इस पर जनता का मूड काफी सख्त हो गया है. इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी अगर अगले चीफ जस्टिस की नियुक्ति में वरिष्ठता क्रम का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें राजनीतिक कलंक का जोखिम उठाना होगा. तो, शह-मात के इस खेल में क्या इस बार सामने वाला खिलाड़ी उन पर भारी पड़ गया है? 

लेकिन क्या महाभियोग प्रस्ताव की इस मिसाइल ने राहुल गांधी और विपक्ष को "जीत" के कुछ और मौके भी मुहैया करा दिए हैं? हां, कम से कम चार और....

चीफ जस्टिस के सार्वजनिक रिकॉर्ड की होगी कड़ी समीक्षा

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस नारायण शुक्ला के साथ प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट के कथित रिश्तों की चर्चा पहले दबी हुई जुबान में होती थी. लेकिन अब, विश्वनाथ अग्रवाल और ओडिशा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज आईएम कुदूसी के बीच हुई बॉलीवुड के डायलॉग जैसी कथित बातचीत की सीबीआई रिकॉर्डिंग संसदीय रिकॉर्ड का हिस्सा है.

अन्य आरोपों में, सुप्रीम कोर्ट के फर्जी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से लेकर 1999 में 2 एकड़ कृषि भूमि कब्जाने के लिए झूठा हलफनामा देने जैसे मामले शामिल हैं, जो अब अफवाहों के अंधेरे से निकलकर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध औपचारिक दस्तावेजों में दर्ज हो गए हैं. जाहिर है कि इन हालात में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा आने वाले दिनों में जो भी कदम उठाएंगे, उसे कड़ी सार्वजनिक समीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा.

लगातार फोकस में रहेंगे सुप्रीम कोर्ट रिफॉर्म

वो वक्त गया जब सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर होने वाला टकराव महज चंद लोगों की माथापच्ची का मुद्दा था, जिससे आम लोगों को कोई लेना-देना नहीं था. अब तो ये मसला हर रोज की चर्चा में शामिल हो चुका है.

जनता को पता है कि मोदी सरकार ने जस्टिस केएम जोसेफ की नियुक्ति को पक्षपातपूर्ण सोच की वजह रोक दिया है. इसी वजह से जस्टिस इंदु मल्होत्रा की फाइल भी भूले-बिसरे कोने से धूल झाड़कर निकालनी पड़ी. सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए रीजनल और नॉन-मेरिट कोटा तैयार करने की सरकार की धूर्तता भरी चाल का विरोध बढ़ता जा रहा है. ये इस सरकार के आलोचकों की एक और जीत है.

जज लोया की मौत से जुड़े हालात पर मेनस्ट्रीम मीडिया में चर्चा

जज लोया की कथित तौर पर रहस्यमय हालात में मौत की जांच के लिए दायर जनहित याचिकाओं को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने खारिज कर दिया. और इसके फौरन बाद ही कांग्रेस ने महाभियोग प्रस्ताव पेश कर दिया.

दो-दुनी चार के इस गणित को समझना राजनीतिक तौर पर आसान था, जिससे जज लोया का मामला द कैरवन मैगजीन के पन्नों से निकलकर मेनस्ट्रीम मीडिया तक पहुंच गया. उनकी मौत से जुड़े कुछ अजीबोगरीब हालात और अनसुलझे सवाल अब रोजमर्रा की राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन गए हैं, जिससे भय मिश्रित बेचैनी और विरोध के सुर बढ़ रहे हैं.

विपक्षी गोलबंदी की अगुवाई पर मुहर

अब बात आखिरी जीत की. महाभियोग प्रस्ताव अकेले कांग्रेस का कदम नहीं था. छह और राजनीतिक दलों को प्रस्ताव पर दस्तखत के लिए राजी करने का श्रेय भी राहुल गांधी को जाता है. इनमें उत्तर प्रदेश की दिग्गज (और कांग्रेस की पुरानी विरोधी) पार्टियों बीएसपी और एसपी के अलावा एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई और आईयूएमएल भी शामिल हैं.

वोटों के गणित के लिहाज से भी ये एक बड़ी राजनीतिक सफलता है. 2014 के आम चुनाव में इन सात पार्टियों को मिलाकर करीब 33% वोट मिले थे, जो मोदी लहर में बीजेपी को मिले 31.34% वोटों से ज्यादा हैं.

तब से अब तक विपक्षी दलों की ताकत में इजाफा ही हुआ है, क्योंकि मोदी और बीजेपी को अब सरकार में होने के कारण जनता की सत्ता-विरोधी भावनाओं का सामना करना पड़ रहा है. इस तरह, महाभियोग प्रस्ताव की "जोखिम" भरी पहल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष की मारक एकता की शुरुआत साबित हो सकती है.

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